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वाहन मालिकों को जुर्माने और ब्याज में मिलेगी छूट

वाहन का कर देरी से जमा कराने पर प्रतिमाह पेनल्टी दर 1.5 प्रतिशत से बढाकर 3 प्रतिशत कर दी गई है। वाहन स्वामी को चालू वर्ष का टैक्स 12 मार्च से पहले जमा कराना होगा।

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वाहन मालिकों को जुर्माने और ब्याज में मिलेगी छूट Vehicle owners will get exemption in penalty and interest

धौलपुर. परिवहन एवं सडक़ सुरक्षा विभाग वाहन स्वामियों को राहत देने के लिए तीन एमनेस्टी योजनाएं लागू की हैं। इन योजनाओं के तहत ई-रवन्ना ओवरलोडिंग चालान में छूट, नष्ट हो चुके वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्तीकरण की सुविधा और पुराने बकाया कर पर नई जुर्माना दरें तय की गई हैं।

जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि खनिज विभाग से प्राप्त ई-रवन्ना के तहत ओवर लोडिंग के मामलों में बनाए चालान में 95 प्रतिशत तक की छूट है। जिन यात्री और भार वाहनों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, उनके लिए भी एमनेस्टी योजना लागू की गई है। वाहन स्वामी अपने नष्ट वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करवाकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कई पुराने वाहन स्वामियों के नाम पर कर बकाया होने के कारण उनके अन्य वाहनों को भी ब्लॉक कर दिया था। अब वह निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर 100 प्रतिशत पेनल्टी और ब्याज में छूट का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही वाहन का कर देरी से जमा कराने पर प्रतिमाह पेनल्टी दर 1.5 प्रतिशत से बढाकर 3 प्रतिशत कर दी गई है। वाहन स्वामी को चालू वर्ष का टैक्स 12 मार्च से पहले जमा कराना होगा।