23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाहन मालिक एमनेस्टी योजना का अब ३0 सितम्बर तक ले सकेंगे लाभ

धौलपुर. नष्ट अथवा खुर्द बुर्द हो चुके वाहनो एवं वाहनों पर पुराना बकाया कर जमा कराने पर उस पर लगने वाले ब्याज की छूट तथा वाहनों के पुराने ई-रवन्ना चालानों के निस्तारण के लिए राज्य सरकार ने 10 फरवरी को एमनेस्टी योजना लाई थी। जिसे अब बढ़ाकर 30 सितम्बर तक कर दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification
Vehicle owners will now be able to take advantage of the amnesty scheme till September 30

वाहन मालिक एमनेस्टी योजना का अब ३0 सितम्बर तक ले सकेंगे लाभ

धौलपुर. नष्ट अथवा खुर्द बुर्द हो चुके वाहनो एवं वाहनों पर पुराना बकाया कर जमा कराने पर उस पर लगने वाले ब्याज की छूट तथा वाहनों के पुराने ई-रवन्ना चालानों के निस्तारण के लिए राज्य सरकार ने 10 फरवरी को एमनेस्टी योजना लाई थी। जिसे अब बढ़ाकर 30 सितम्बर तक कर दिया है। जिला परिवहन अधिकारी विजय कुमार मीणा ने बताया कि राज्य सरकार ने 31 दिसम्बर 2022 से पूर्व के बकाया कर को 30 सितम्बर 2023 तक जमा कराने पर उस पर लगने वाले ब्याज पर पूरी तरह से छूट प्रदान की है।

इस योजना मे ऐसे वाहन भी शामिल किए गए है जो कि किन्ही कारणों वर्ष नष्ट या कन्डम हो गए हो, उसके निस्तारण के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय मे आवेदन करने पर वाहन के नष्ट होने की तिथि का निर्धारण करते हुए, निर्धारण तिथि के बाद का कोई कर अथवा अन्य कोई राषि देय नहीं होगी। इसी प्रकार दिनांक 31 जनवरी 2023 ई-रवन्ना मे वाहनों के बनाए गए ओवरलोड चालानों का निस्तारण करने के लिए राज्य सरकार ने 95 प्रतिशत तक छूट प्रदान की है। जो कि 30 सितम्बर 2023 तक प्रभावी रहेगी। मीणा ने वाहन स्वामियो से राज्य सरकार की लाई गई एमनेस्टी योजना 2023 में अपने वाहनों का 30 सितम्बर तक टैक्स तथा ई-रवन्ना के चालानों के लिए लाभ लेने का आह्वान किया है। इस तिथि के बाद ंजीयन प्रमाण पत्र निलम्बित करने की प्रक्रिया अमल मे लाई जाएगी।