
Candidates will have to give due certificate for not having arrears
डिंडोरी. कलेक्टर रत्नाकर झा ने कहा कि त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 में चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों को जिला जनपद ग्राम पंचायत और विद्युत कंपनी से बकाया न होने का अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिन अभ्यर्थियों की बकाया राशि है, ऐसे अभ्यर्थी बकाया राशि जमा कर अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। कलेक्टर रत्नाकर झा सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित रिटर्निंग ऑफिसरों की बैठक में उक्त निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर अरूण कुमार विश्वकर्मा, एसडीएम डिंडोरी रजनी वर्मा, एसडीएम शहपुरा काजल जावला सहित जिला एवं जनपद स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि डायवर्सन, भू-राजस्व सहित सभी प्रकार के करों की वसूली अनिवार्य रूप से की जाए। किसी भी व्यक्ति पर राजस्व का बकाया नहीं रहना चाहिए। कलेक्टर रत्नाकर झा ने कहा कि जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच, पंच को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के द्वारा निर्वाचन के लिए फार्म भरने पर पदानुसार जिला पंचायत सदस्य के लिए निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक, वार्ड क्रमांक, जनपद पंचायत सदस्य के लिए निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक, वार्ड क्रमांक, सरपंच पद के लिए जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत तथा पंच के लिए जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत और वार्ड क्रमांक का नाम भरना होगा। उन्होंने मतदाता सूची में दर्ज अभ्यर्थियों और प्रस्तावकों के नाम का ब्यौरा भी रखने के निर्देश दिए। जिसमें जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, वार्ड और मतदाता सूची क्रमांक का उल्लेख हो। अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र के साथ मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 31 का के अनुसार ही शपथ पत्र, घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य और सरपंच पद के लिए शपथ पत्र तथा पंच पद के लिए घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। रिटर्निंग आफिसर को निर्देश दिए कि अभ्यर्थियों की जन्मतिथि, संवीक्षा की तारीख को होने वाली आयु, जाति प्रमाण पत्र, मोबाईल नम्बर, अदेय प्रमाण पत्र, इत्यादि की सूक्ष्मता से जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत फार्म में कमियां होने पर उन कमियों की पूर्ति कराई जाए। किसी भी अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र निरस्त नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन कार्य में लगे मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उन्होंने सभी विकासखण्डों में प्रशिक्षण के लिए स्थल और दिनांक निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं।
सभा-रैली के लिए अनुमति लेना अनिवार्य
कलेक्टर रत्नाकर झा ने पंचायत आम निर्वाचन 2021 के दौरान अभ्यर्थियों के द्वारा चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए सभाएं, रैली आयोजित करने के लिए स्थान, समय की अनुमति प्रदान करने समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी को अधिकृत किया है। उन्होंने बताया कि एक स्थान के लिए दो अभ्यर्थियों के द्वारा सभाएं, रैली आयोजित करने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में प्रथम आवेदक को पहले और बाद में आवेदन प्रस्तुत करने वाले आवेदक को बाद में अनुमति प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पंचायत आम निर्वाचन 2021 में राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों के द्वारा चुनावी प्रचार-प्रसार कार्य में लाउड स्पीकर के उपयोग करने की अनुमति के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डिंडोरी, शहपुरा, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को अधिकृत किया है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित अवधि सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक के लिए लाउड स्पीकर के उपयोग के लिए अनुमति दी जा सकेगी।
अध्यक्षों को दी गई सुविधाएं वापस
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रत्नाकर झा ने पंचायत आम निर्वाचन 2021 में आदर्श आचरण संहिता का पालन करने की दृष्टि से जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष को प्रदाय की गई समस्त शासकीय सुविधाएं वापस लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष को उपलब्ध कराये गए शासकीय कर्मचारियों, निज सहायकों की सेवाएं तत्काल वापस लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निर्वाचन 2021-22 की कार्रवाई पूर्ण होने तक ग्राम सभाओं की बैठक स्थगित कर दी गई हैं।
Published on:
07 Dec 2021 11:53 am
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