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कनेर बीज खाने से महिला गंभीर

भैया और भाभी के विवाद से आहत हो कनेर बीज खाया

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Women serious by eating Kaner Seeds

Women serious by eating Kaner Seeds

डिंडोरी. गाड़ासरई थाना अंतर्गत गोरखपुर में एक महिला ने भैया और भाभी के विवाद से आहत हो कनेर के बीज का सेवन कर लिया। जिससे महिला की हालत बिगड़ गई। महिला को बेहोशी के हालत में स्वास्थ्य केंद्र गाड़ासरई में भर्ती कराया गया। जहां गंभीर हालत होने के कारण जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। उपचार के बाद महिला की तबियत में सुधार बताया गया है। जानकारी के मुताबिक अनुसुईया बाई पति प्रदीप कुमार नागेश्वर 30 वर्ष निवासी गोरखपुर मंगलवार सुबह लगभग 8 बजे 3 से 4 कनेर के बीज का सेवन कर लिया। जिसके बाद उल्टियां शुरू हो गई और कुछ देर बाद बेहोश हो गई। पति प्रदीप कुमार ने बताया कि एक दिन पूर्व वह पत्नी के साथ ससुराल गया था। जहां किसी बात को लेकर पत्नी के भाई और भाभी के बीच विवाद शुरू हो गया। दोनों को समझाने के बाद वह अपनी पत्नी के साथ गोरखपुर वापिस आ गये थे। मंगलवार सुबह वह ऑटो लेकर जाने वाला था, उसी दौरान पत्नी की तबियत बिगड़ गई और बेहोशी के हालत में उसे गाड़ासरई लेकर आ गया। बुधवार को जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान पत्नी को होश आया तब उसने बताया कि भाई और भाभी की विवाद से दु:खी होकर उसने यह कदम उठाया था।
पिता के हत्यारे पुत्र को आजीवन कारावास
डिंडोरी. सत्र न्यायाधीश भागवती चौधरी ने बुधवार को पिता की हत्या करने वाले पुत्र को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक एसके तिवारी ने बताया कि मेंहदवानी थानाक्षेत्र के मोहगांव में 29 अपै्रल 17 की सुबह 8:30 बजे घर के पास लगे कटहल के पेड़ के नीचे कमल सिंह बैठा था। इसी दौरान पुत्र भाग सिंह 35 वर्ष हाथ में बांस का मोटा डंडा लेकर उसके पास पहुंचा और उसे घर से भाग जाने को कहते हुये हत्याकारित करने के उद्देश्य से सिर में डंडा से प्रहार कर दिया। जिससे कमल सिंह जमीन में गिर गया और सिर से खून की धार बहने लगी पास में ही मवेशी चरा रहे कमल सिंह का भाई गुलाब सिंह और पत्नी शांति बाई आकर बीच बचाव किये। जिसके बाद गुलाब सिंह ने डायल 100 की मदद से घायल अवस्था में कमल सिंह को स्वास्थ्य केंद्र मेंहदवानी में भर्ती कराया गया और इसकी सूचना गुलाब सिंह ने मेंहदवानी थाना में दी। जिसके बाद पुलिस ने धारा 307 के तहत मामला दर्ज करते हुये आरोपी भाग सिंह को गिरफ्तार किया। घायल कमल सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय मंडला रेफर कर दिया गया, लेकिन चिकित्सकों ने सिर में गंभीर चोंट होने के चलते परिजनों को नागपुर ले जाने की सलाह दी। परिजन आर्थिक तंगी के चलते कमल सिंह को नागपुर ले जाने की बजाय घर वापिस ले आये। जिसके बाद 3 मई 17 को कमल सिंह की मृत्यु हो गई जिसकी सूचना भाई गुलाब सिंह ने मेंहदवानी को दी। मेंहदवानी पुलिस ने कार्रवाई के बाद धारा 302 के तहत चालान न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपी पुत्र को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।