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डूंगरपुर। डूंगरपुर की विशिष्ट न्यायालय लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम.2012 के पीठासीन अधिकारी ने मंगलवार को नाबालिग साली के साथ बलात्कार करने के मामले में जीजा को सजा सुनाई।
विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि जिले के चीतरी थाने में एक युवक ने नौ जून 2021 को रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि प्रार्थी का जमाई उसकी नाबालिग बेटी को अपने साथ नया घर दिखाने ले गया और वहां पर उसके साथ बलात्कार किया।
उसने किसी को बताने पर जाने से मारने की धमकी दी। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी जीजा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। पीठासीन अधिकारी ने मंगलवार को अन्तिम सुनवाई करते हुए आरोपी जीजा को दस साल के कठोर कारावास व एक लाख दस हजार पांच सौ रुपए जुर्माने से दण्डि़त किया।
Published on:
22 Feb 2023 10:29 am
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