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छोटे रेलवे स्टेशनों पर आप स्टॉल लेना चाहते तो बदले नियम

रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना

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स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा और लघु उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई एक स्टेशन एक उत्पाद योजना को और लाभदायक बनाने के लिए रेल ने इसकी स्थापना व आवंटन के नियमों मे शिथिलता प्रदान की है। डूंगरपुर रेलवे स्टेशन पर भी स्टॉल लगा रखी है।

पूर्व में सभी स्टेशनों पर स्टाल आवंटन के लिए 15 दिन के 1000 रुपए लाइसेंस फीस ली जा रही थी, अब बड़े स्टेशनों पर लाइसेंस फीस वही रखी गई है लेकिन छोटे स्टेशनों पर इसे घटाकर 500 रुपए प्रति 15 दिन कर दिया गया है। वर्तमान में यह स्टाल 15 दिनों के लिए आवंटित की जा रही थी जिसे अब 3 माह के लिए आवंटित किया जा सकेगा। यदि इन उत्पादों से संबंधित स्टॉल संचालक उपलब्ध नहीं होते तो इन उत्पादों को बदलकर अन्य उत्पाद की स्टॉल का भी आवंटन किया जा सकेगा।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विवेक रावत के अनुसार नियमों मे यह शिथिलता स्टॉल संचालकों के की सुविधा व लाभ के मद्देनजर की गई है ताकि वे इस योजना के अंतर्गत स्थानीय उत्पादों की बिक्री कर सकें। स्टॉल पर संबंधित स्टेशन के लोकल उत्पाद जैसे हस्तशिल्प कलाकृतियां, निर्माण व कपड़ा संबंधित उत्पाद, हैंडीक्राफ्ट व खाद्य उत्पाद इन स्टॉल्स पर उपलब्ध कराए गए है।

उन्होंने बताया कि अजमेर मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर निर्धारित किए गए उत्पादों मे गुलाब जल,गुलकंद, पिछोई चित्रकारी मेहंदी, मिठाई चॉकलेट, मिर्ची का अचार, हस्तकला के आइटम्स, बर -बांस उत्पाद /मिर्चीबड़ा, लकड़ी के खिलौने, कचोरी, मिट्टी के बर्तन, कपड़ा उत्पाद, पापड़, फास्ट फूड आइटम्स, कढ़ाई आइटम, मार्बल उत्पाद, छाते, कृत्रिम आभूषण, सजावटी आइटम, आम का अचार, बेकरी उत्पाद, पापड़ भुजिया, हस्तशिल्प, लकड़ी के खिलौने, चमड़े की जूतियाँ, पेंटिंग आदि शामिल है |

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