
कलाकंद से लेकर पेड़े तक का लिया 35 सैंपल, 11 दुकानदारों को थमाया नोटिस
दुर्ग . खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की तीन अलग-अलग टीमों ने 35 सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा है। विभाग ने डेयरी व मिष्ठान दुकानों को 11 संचालकों को नाम्र्स का पालन नहीं करने पर नोटिस भी जारी किया है। फूड सेफ्टी आफिसर बीआर साहू के नेतृत्व में दुर्ग-भिलाई समेत ग्रामीण इलाकों की मिठाई दुकानों, डेयरी, होटल, डेली नीड्स की जांच की गई। किसी भी दुकान में काम करने वाले वर्करों का न तो मेडिकल फिटनेस था और न पानी शुद्धता का कोई प्रमाण पत्र था। दुकानों में कीट, मक्खी की रोकथाम के लिए किसी तरह का उपाय भी नहीं किया गया था। इसे गंभीरता से लेते हुए 11 दुकान संचालकों को नोटिस थमाया गया।
जुर्माने का प्रावधान
विभाग के अधिकारी बीआर साहू ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत अमानक खाद्य पदार्थ के भंडारण, विक्रय, वितरण पर 5 लाख रुपए तक जुर्माना का प्रावधान है। पैकेट में सही जानकारी न देने पर 3 लाख रुपए तक जुर्माना लग सकता है।
इन दुकानों से लिया सैंपल
कृष्णा डेयरी मरोदा टैंक भिलाई से पेड़े का
इंदौर सेव भंडार दुर्ग से- मलाई, कच्चा पेड़ा
मनमोहन जलपान गृह जामगांव (आर) से- कलाकंद
Published on:
17 Oct 2019 04:56 pm
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