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CG News: नशीली दवा बेचने वाले को 18 साल सश्रम कैद, 1 लाख रुपए का लगा जुर्माना

CG News: दुर्ग जिले में नशीली दवा बेचने वाले सारथी पारा निवासी देवेंद्र उर्फ देवा निषाद पिता स्व. संतोष निषाद (26 वर्ष) को न्यायालय ने 18 साल सश्रम कैद की सजा सुनाई है।

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CG News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नशीली दवा बेचने वाले सारथी पारा निवासी देवेंद्र उर्फ देवा निषाद पिता स्व. संतोष निषाद (26 वर्ष) को न्यायालय ने 18 साल सश्रम कैद की सजा सुनाई है। उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सुनीता टोप्पो ने सुनाया। अभिुक्त देवेंद्र उर्फ देवा को पुलिस ने 1665 नग नशीली दवा के साथ गिरफ्तार किया था।

CG News: घटना 7 सितंबर 2023 को 3.40 बजे टप्पा तालाब के पास सारथी पारा दुर्ग की है। विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस) विजय कसार ने बताया कि सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक सारथी पारा में नशीली दवा बेच रहा है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। अभियुक्त के पास से सफेद कैरी बेग में कुल 1665 नग टैबलेट मिला। मामले की विवेचना एएसआई किरीत सिंह ने की। उन्होंने जांच के बाद अभियोग पत्र दाखिल किया था।

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CG News: 1665 नग नशीली टैबलेट मिला

अभियुक्त के अधिवक्ता ने न्यायालय से यह कहते हुए कम से कम सजा से दंडित करने का निवेदन किया कि अभियुक्त 26 साल का युवक है। परिवार का सहारा है और यह उसका पहले अपराध है। विशेष लोकअभियोजक विजय कसार ने दलील देते हुए कहा कि अभियुक्त के पास से 1665 नग नशीली टैबलेट मिला है जो कि एक व्यवसायिक मात्रा है, इसलिए अभियुक्त को कड़े से कड़े दंड दिया जाए।

उभय पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने कहा कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध दर्शित होता है, परंतु अभियुक्त का कृत्य किसी व्यक्ति विशेष को प्रभावित न कर पूरे समाज को विकृति की ओर ले जाने वाला कृत्य है। अभियुक्त के अधिपत्य से 1665 नग टैबलेट मिला है जो वाणिज्यिक मात्रा से अधिक है। न्यायालय ने अपराध को गंभीर प्रकृति का मानते हुए अभियुक्त को सजा सुनाई। और उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।