
पत्नी का जीभ काट कर देवी को चढ़ाने की दी थी धमकी, अब जिंदगी कटेगी जेल में
दुर्ग@Patrika. शक्तिनगर में डेढ़ वर्ष पहले नवविवाहिता मधु साहू ने आत्महत्या कर ली थी। न्यायालय ने पत्नी की आत्महत्या के लिए उसके पति शरद साहू (25) को दोषी ठहराया। न्यायाधीश गरिमा शर्मा ने गुरुवार को इस मामले में फैसला सुनाया। शरद को धारा 304 बी के तहत 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। उस पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया।
घटना 3 अक्टूबर 2017 की
प्रकरण के मुताबिक घटना 3 अक्टूबर 2017 की है। मधु ने अपने को कमरे में बंद कर पहले मिट्टी तेल उड़ेली और माचिस मार ली। इस घटना में वह शतप्रतिशत जल गई थी। घटना सार्वजनिक होते ही मधु को जिला अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। @Patrika. इस मामले में मोहन नगर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। जांच में पाया गया कि पति दहेज के नाम पर पत्नी को तंग करता था। इसी बात को लेकर विवाद चल रहा था।
पिता ने कहा एक लाख की डिमांड पूरी की
बीरगांव निवासी मधु के पिता ने पुलिस को बताया कि घटना से कुछ माह पूर्व उसने अपने दामाद को एक लाख नकद दिया था। शरद ने मधु को नौकरी लगाने के लिए रुपए मांगे थे। @Patrika. उसने तत्काल रुपए की व्यवस्था कर दी। इसके बाद वह दोबारा रुपए की डिमांड कर रहा था।
गांव पहुंचे नहीं थे कि बेटी की मृत्यु की सूचना मिली
मधु का विवाह १५ अप्रैल २०१६ को हुआ था। विवाह के बाद से दोनों के बीच दहेज को लेकर विवाद हो रहा था। विवाद बढऩे पर मधु के माता पिता गृह ग्राम से बेटी के घर गए। विवाद के दौर में ही शरद ने यह कहते हुए पत्नी को धमकाया कि उसने मां बाप को बुलाकर अच्छा नहीं किया है। @Patrika. अब वह उसकी जीभ को काट देवी के सामने चढ़ा देगा। दामाद के इस बात को सुनने के बाद मधु के माता पिता समझाइश देकर लौट गए। थे। वे गृह ग्राम पहुंचे भी नहीं थे कि उन्हें मधु की मौत होने की सूचना मिली।
Published on:
14 Mar 2019 09:09 pm
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