ड्रायक्लिनिंग के लिए दिए साड़ी के फटने पर जिला उफभोक्ता फोरम ने नेहरु नगर स्थित धोबी घाट लॉंड्री के संचालक को दोषी ठहराया। लॉड्री के संचालक को फोरम ने आदेश दिया कि वह एक माह के भीतर परिवादी को कुल 11200 रुपए अदा करे। इस राशि में साड़ी के लिए निर्धारित धुलाई शुल्क का पंद्रह गुना हर्जाना 1200 रुपए, मानसिक कष्ट के लिए 7000 रुपए और वाद व्यय 3000 रुपए शामिल है। इस मामले में प्रियदर्शनी परिसर निवासी अधिवक्ता अनुराग ठाकर ने परिवाद प्रस्तुत किया था।