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दुर्ग न्यूज : तीन की जगह इस बार पांच रंग के बनेंगे राशन कार्ड, रंगों के आधार पर होगी हितग्राहियों पहचान

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के खाद्यान्न वितरण के लिए इस बार 5 अलग-अलग रंग के राशन कार्ड बनाए जाएंगे। राशन कार्ड के रंगों के आधार पर ही हितग्राहियों की पात्रता की पहचान होगी। इससे पहले भी 5 अलग-अलग श्रेणियों में पात्रता तय की गई थी, लेकिन राशन कार्ड केवल 3 रंग के बनाए गए थे।

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दुर्ग न्यूज : तीन की जगह इस बार पांच रंग के बनेंगे राशन कार्ड, रंगों के आधार पर होगी हितग्राहियों पहचान

दुर्ग न्यूज : तीन की जगह इस बार पांच रंग के बनेंगे राशन कार्ड, रंगों के आधार पर होगी हितग्राहियों पहचान

दुर्ग@Patrika. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public distribution system) के खाद्यान्न वितरण के लिए इस बार 5 अलग-अलग रंग के राशन कार्ड बनाए जाएंगे। (Ration card) राशन कार्ड के रंगों के आधार पर ही हितग्राहियों की पात्रता की पहचान होगी। इससे पहले भी 5 अलग-अलग श्रेणियों में पात्रता तय की गई थी, लेकिन राशन कार्ड केवल 3 रंग के बनाए गए थे। (Durg patrika)

राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन कार्डों का ( Renewal of Ration Cards) नवीनीकरण कराया जा रहा है। इसके लिए नगरीय निकायों व ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर आवेदन लिए गए। इसमें जिले के 3 लाख 3 हजार 134 हितग्राहियों में से 2 लाख 80 हजार से ज्यादा हितग्राहियों ने आवेदन किया था। इन आवेदनों के आधार पर हितग्राहियों का सत्यापन कर नएराशन कार्ड बनाया जाना है। राज्य शासन ने इसके लिए 5 अलग-अलग रंग के राशन कार्ड प्रिंट कराकर खाद्य विभाग को उपलब्ध कराया है।

15 से शुरू होगा वितरण
खाद्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सत्यापन में पात्र पाए गए हितग्राहियों को 15 सितंबर से नएराशन कार्ड का वितरण किया जाएगा। 20 सितंबर तक सभी हितग्राहियों को राशन कार्ड बांट देने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले सत्यापन पर 5 सितंबर तक दावा आपत्ति लिया जाएगा। इन दावा आपत्तियों का 10 सितंबर तक निराकरणकिया जाएगा।

अब तक ऐसे थे कार्डों के रंग
अब तक केवल 3 रंग के राशन कार्ड प्रचलित थे। इनमें तीन श्रेणी के हितग्राहियों को गुलाबी रंग के कार्ड दिए गए थे। इनमें अंत्योदय, अंत्योदय एकल और स्पेशल हितग्राही शामिल थे। इसी तरह प्राथमिकता वाले परिवारों को नीला और नि:शक्तजनों को हरे रंग का राशनकार्ड दिया गया था।

ऐसा होगा नया राशन कार्ड
नए राशन कार्डों में तय रंग को छोड़कर ज्यादा अंतर नहीं होगा। कार्ड के बाहरी पृष्ठ पर चारों ओर केवल एक इंच की पट्टी पात्रता की पहचान कराने वाली रंग (लाल, पीला, नीला आदि) की होगी। इसके अलावा शेष भाग लगभग एक जैसा होगा। ऐसे में रंगों की जानकारी नहीं होने पर गड़बड़ी की स्थिति भी बन सकती है।
हितग्राहियों की श्रेणी व राशन कार्डों के रंग

0 हितग्राही - प्राथमिकता परिवार
पात्रता - भूमिहीन कृषि मजदूर, सीमांत और लघु किसान, असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत।
राशन कार्ड - लाल रंग
सामग्री चावल - 1 सदस्य 10 किलो, 2 सदस्य 20 किलो, 3 से 5 सदस्य 35 किलो, 5 सदस्य से अधिक 7 किलो प्रति सदस्य, एक रुपएप्रति किलो की दर से।
नमक - अनुसूचित क्षेेत्र 2 किलो, गैर अनुसूचित क्षेत्र एक किलो नि:शुल्क।
चना - अनुसूचित क्षेत्र व माडा पाकेट में 2 किलो, 5 रुपए प्रति किलो की दर से।

0 हितग्राही - अंत्योदय परिवार
राशनकार्ड - पीला रंग
पात्रता - विशेष कमजोर जनजाति, मुखिया विधवा अथवा एकाकी, मुखिया नि:शक्त, गंभीर लाइलाज बीमारी से पीडि़त, 6 0 वर्ष से अधिक, आजीविका का साधन नहीं व सामाजिक सहायता नहीं।
सामग्री चावल - 35 किलो, एक रुपएप्रति किलो की दर से।
नमक - अनुसूचित क्षेत्र 2 किलो, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किलो, नि:शुल्क।
चना - सभी अनुसूचित क्षेत्र व माडा पाकेट में 2 किलो, 5 रुपएप्रति किलो।

0 हितग्राही - अन्नपूर्णा परिवार
राशन कार्ड - नीला रंग
पात्रता - मुखिया 6 5 वर्ष या इससे अधिक, वृद्धावस्था पेंशन के पात्र, लेकिन पेंशनधारी नहीं।
सामग्री चावल - 35 किलो चावल, इसमें से 10 किलो नि:शुल्क, 15 किलो एक रुपएकी दर से।
नमक - अनसूचित क्षेत्र में 2 किलो और गैर अनुसूचित क्षेत्र में एक किलो नि:शुल्क।
चना - अनुसूचित क्षेत्र और माडा पाकेट में 2 किलो प्रति माह, 5 रुपएप्रति किलो की दर से।

हितग्राही - नि:शक्तजन
राशन कार्ड - काला रंग
पात्रता - एकल नि:शक्तजन, अधिकृत अधिकारी से प्रमाण पत्रधारी।
सामग्री चावल - 10 किलो चावल प्रतिमाह नि:शुल्क।

हितग्राही - निराश्रित
राशन कार्ड - स्लेटी रंग
पात्रता - एकल वृद्ध व निराश्रित व्यक्ति सक्षम अधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर। सामग्री चावल - 10 किलो चावल प्रतिमाह नि:शुल्क।

पात्रता के हिसाब से अलग-अलग रंगों के राशन कार्ड
आनंद मिश्रा-सहायक खाद्य अधिकारी दुर्ग ने बताया कि पात्रता के हिसाब से अलग-अलग रंगों के राशन कार्ड बनाए जाएंगे। इस संबंध में अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है। हितग्राही कार्ड लेने के दौरान पात्रता के आधार पर कार्ड होना सुनिश्चित जरूर करें। इससे बाद की परेशानी से बचा जा सकेगा।

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