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कोर्ट में आरोपी बोला- मुझमें नहीं है सेक्स करने की क्षमता, फिर गैंगरेप कैसा

सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण के मुख्य आरोपी अजीत सिंह ने उस वक्त सबको चौंका दिया, जब उसने अदालत में खुद को सहवास के लिए अक्षम करार दिया...

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Surya Pratap Goutam

Sep 30, 2016

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दुर्ग.
सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण के मुख्य आरोपी अजीत सिंह ने उस वक्त सबको चौंका दिया, जब उसने अदालत में खुद को सहवास के लिए अक्षम करार दिया। उसने कहा कि मैं दुष्कर्म करने लायक ही नहीं। इस बात को प्रमाणित करने के लिए वह अपना मेडिकल परीक्षण कराने को तैयार है। आरोपी ने अदालत को बताया कि दो वर्ष से उसका इलाज भी चल रहा है। उसने अपने वकील के माध्यम से मेडिकल परीक्षण की अनुमति मांगी है, इस पर शुक्रवार को न्यायाधीश आनंद प्रकाश दीक्षित सुनवाई करेंगे।


सुपेला पुलिस ने एक दिन की रिमांड के बाद आरोपी नेहरू नगर निवासी अजीत सिंह को गुरुवार दोपहर 12 बजे सीजेएम कोर्ट में पेश किया। इस दौरान उसके अधिवक्ता रविशंकर मानिकपुरी ने न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत दिया। आरोपी के अधिवक्ता ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि केस फर्जी तरीके से दर्ज किया गया है। पुलिस ने सांठगांठ से मनगढ़ंत कहानी तैयार कर आरोपी को फंसाया है। आवेदन में अधिवक्ता ने कहा है, ऐसे प्रकरण में आरोपी का मेडिकल परीक्षण अनिवार्य रूप से कराना चाहिए।


यह है मामला

हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में काम करने वाली युवती ने सुपेला थाना पहुंचकर शिकायत की थी कि सिटी बस से नेहरू नगर से रायपुर जाते समय उसकी मुलाकात लालबहादुर वर्मा हुई। सफर के दौरान दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। इस दौरान वर्मा ने युवती की मदद के लिए अपने मित्र आकाश चंद्राकर का हवाला दिया।


वर्मा ने उसे एक दिन चौहान स्टेट स्थित आफिस में बुलाया, वहां पहले से अजीत सिंह, चंद्राकर और गिरीश खापर्डे बैठे हुए थे। अजीत ने युवती को कामकाज के लिए अपने ऑफिस की चाबी भी दे दी। अजीत ने विवाह करने का झूठा वादा करके उसके साथ दुष्कर्म भी किया। युवती का कहना है, आरोपियों ने उसे एक कंपनी के डायरेक्टर के सामने भी परोस दिया गया। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।