नेहरू नगर बायपास टोल प्लाजा: लोकल पासिंग गाडिय़ों को नहीं मिली टैक्स से राहत, कंपनी की दलील पर प्रशासन ने लगाई मुहर
नेहरू नगर बायपास टोल प्लाजा से गुजरने वाले सीजी-07 सीरीज के कार चालकों को पूरा टोल चुकाना पड़ेगा। अगर रोज आवाजाही करते हो तो इसके लिए कंपनी ने 120 रुपए का मंथली पास शुरू किया है,

दुर्ग. नेहरू नगर बायपास टोल प्लाजा से गुजरने वाले सीजी-07 सीरीज के कार चालकों को पूरा टोल चुकाना पड़ेगा। अगर रोज आवाजाही करते हो तो इसके लिए कंपनी ने 120 रुपए का मंथली पास शुरू किया है, उस पर प्रशासन ने भी मुहर लगा दी। टोल प्लाजा में हो रहे विवाद को सुलझाने के लिए कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने अधिकारियों की एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी की बैठक सोमवार को सीएसपी कार्यालय दुर्ग में हुई। जिसमें टोल से गुजरने वाले लोकल कार चालकों के पास के साथ ही ट्रक यूनियन और टोल संचालक के बीच जारी विवाद पर चर्चा हुई। बैठक में एसडीएम दुर्ग खेमलाल वर्मा,नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग विवेक शुक्ला, उपपुलिस अधीक्षक (यातायात) गुरजीत सिंह, एनएचएआई के अधिकारी प्रवीण बिंजेवार, टोल प्लाजा संचालक हेमंत कुमार, एच. करूणाकर, प्रवीण एवं ट्रांसपोर्टर मंजीतपाल सिंह, देवेन्दर सिंह आदि उपस्थित थे।
मीटिंग में टोल प्लाजा एवं ट्रक यूनियन संघ की बातें सुनी गई। उसके बाद यह निर्णय लिया गया।
1-सभी लोकल कामर्शियल वीकल (स्थानीय परिवहन करने वाले) के मालिक अपने वाहनों में फास्टैग लगाएंगे।
2-टोल प्लाजा के संचालक द्वारा एनएचएआई से अनुमोदन प्राप्त कर फास्टैग वाले लोकल कार्मिशियल वाहनों को 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
3-पचास प्रतिशत छूट सिर्फ जिले के अंदर परिवहन करने वाले लोकल कमर्शियल वीकल (आरटीओ से लोकल परमिट प्राप्त) के लिए ही मान्य होगा।
पहले बाइक से वसूले थे 15 रुपए
नेहरू नगर बायपास टोल प्लाजा पर टैक्स को लेकर विवाद नया नहीं है। पहली बाइक सवारों से भी 15 रुपए टैक्स लिया जाता था। जब कुछ राजनीतिक दलों के लोगों से भी टैक्स वसूला गया और बहस हुई तब आंदोलन किया गया। उसके बाद बाइक के साथ ही सीजी-07 सीरीज के कार पर टैक्स वसूली बंद की गई। इसके लिए फास्टैग व लोकल रजिस्ट्रेशन की गाडिय़ों के लिए अलग-अलग लेन बनाया गया था।
छूट का प्रावधान नहीं होने का दिया हवाला
अब जब से फास्टैग अनिवार्य हुआ है लोकल कार वालों से भी टैक्स वसूली शुरू कर दी गई। तर्क दिया जा रहा है कि नेशनल हाइवे के नियम में छूट का कोई प्रावधन नहीं है। बता दें कि आंदोलन करने के पहले भी छूट का कोई प्रावधान नहीं था। आंदोलन के बाद कंपनी की लोकल अथॉरिटी ने अपने विशेषाधिकार के तहत यह छूट दी थी। अब लोकल कार पर 120 रुपए मंथली पास लागू किया गया है। नेशनल हाइवे के नियम में मंथली पास का भी प्रावधान नहीं है। लोगों का कहना है कि अगर कंपनी मंथली पास के रूप में रियायत दे रही है तो लोकल कार को पूर्व की तरह छूट क्यों नहीं दी जा सकती।
अधिकारियों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया और कंपनी की हां में हां मिलाकर शहर की जनता को कोई रियायत नहीं दिलवाई। खेमलाल वर्मा एसडीएम दुर्ग ने बताया कि दुर्ग भिलाई शहरी क्षेत्र के स्थानीय कर्मिशियल वाहन मालिक (ट्रांसपोर्टर) द्वारा नेशनल हाईवे पर संचालित टोल प्लाजा के विरूद्ध लगातार टोल टैक्स में वृद्धि किए जाने व कोई राहत नहीं दिए जाने की शिकायत व आपत्ति की जा रही थी। सोमवार के बैठक में सभी पक्षों को बात सुनने के बाद जो निर्णय लिया गया वह सर्वसम्मति से लिया गया है।
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