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हाईप्रोफाइल अभिषेक मिश्रा हत्याकांड में आया नया मोड़, फिर सुर्खियों में मर्डर की आरोपी EX गर्लफ्रेंड

शंकरागु्रप ऑफ कॉलेज के वाइस पे्रसीडेंट अभिषेक मिश्रा हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। बचाव पक्ष अधिवक्ता उमा भारती साहू के आवेदन को स्वीकार करते हुए न्यायाधीश ने आरोपी किम्सी का दोबारा बयान कराने 15 नवंबर का दिन निर्धारित किया है।

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दुर्ग

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Dakshi Sahu

Nov 13, 2019

हाईप्रोफाइल अभिषेक मिश्रा हत्याकांड में आया नया मोड़, फिर सुर्खियोंं में मर्डर की आरोपी EX गर्लफ्रेंड

हाईप्रोफाइल अभिषेक मिश्रा हत्याकांड में आया नया मोड़, फिर सुर्खियोंं में मर्डर की आरोपी EX गर्लफ्रेंड

दुर्ग. शंकरागु्रप ऑफ कॉलेज (Shankaracharya Group of college) के वाइस पे्रसीडेंट अभिषेक मिश्रा हत्याकांड (Abhishek Mishra murder Case Bhilai) में नया मोड़ आ गया है। गवाही समाप्त होने के बाद बचाव पक्ष ने सोमवार को जिला (Durg District court) एवं सत्र न्यायाधीश गोविंद कुमार मिश्रा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। जिसमें आरोपी किम्सी का दोबारा बयान कराए जाने की अनुमति मांगी है। बचाव पक्ष अधिवक्ता उमा भारती साहू के आवेदन को स्वीकार करते हुए न्यायाधीश ने बयान कराने 15 नवंबर का दिन निर्धारित किया है। (Bhilai police)

दोबारा कथन कराने की अनुमति दी
अधिवक्ता ने न्यायालय को आवेदन के माध्यम से बताया कि वह बचाव के लिए न्यायालय के रिकार्ड में कुछ तथ्यों को दस्तावेज के रुप में शामिल कराना चाहती हैं। इसके लिए न्यायालय में वह किम्सी का दोबारा बयान कराना चाहती है। न्यायाधीश ने बचाव पक्ष द्धारा सीआरपीसी की धारा 315 के तहत प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करते हुए किम्सी का दोबारा कथन कराने अनुमति दे दी है।

लोक अभियोजक को दस्तावेज उपलब्ध कराया
खास बात यह है कि किम्सी का बयान होने के बाद विशेष लोक अभियोजक सुरेश प्रसाद शर्मा आरोपी के बयानों को आधार बनाकर प्रतिपरीक्षण भी करेंगे। इसके लिए न्यायालय ने विशेष लोक अभियोजक को दस्तावेज भी उपलब्ध कराया है। सोमवार को ही न्यायालय में मुलजिम बयान हुआ। न्यायाधीश ने पहले किम्सी से शेष बचे हुए सवाल पूछे। इसके बाद आरोपी अजीत सिंह का मुलजिम बयान लिया गया। पूरे सवाल जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने ही पूछे।

सवालों का जवाब देते हुए किम्सी ने कहा कि घटना के दिन अभिषेक मिश्रा से उसकी मुलाकात ही नहीं हुई थी। उसकी मुलाकात 2014 में अंतिम बार हुई थी। तब वह शकंराचार्य कॉलेज में काम करती थी। इसके बाद उन्होंने कॉलेज की नौकरी छोड़ दी। पूर्व कर्मचारी होने के नाते फोन पर उसकी बातचीत अभिषेक के साथ अवश्य होती थी। किम्सी ने न्यायालय को बताया कि अभिषेक मिश्रा ने टेनिस के लिए स्पांसरशिप कराने के लिए उससे संपर्क किया था। तब उसने गर्भवती होने की जानकारी देते हुए काम नहीं कर पाने की बात कही, लेकिन अभिषेक ने कहा कि वह घर बैठे काम करे। इसके बाद उसने मेल के माध्यम से दो-तीन कंपनी से चर्चा कर उसे रिपोर्ट की थी।

आरोपी ने यह कहा कोर्ट में
कंपनी को स्पांसरशिप के बारे में विस्तार से जानकारी के देने के संबंध में उसकी बात अभिषेक मिश्रा से 6,7 व 9 नवंबर 2015 को मोबाइल पर हुई थी। पुलिस ने इस बातचीत को आधार बनाकर उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी अजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने अभिषेक मिश्रा का शव जिस स्थान से बरामद किया है, उस कैंपस में बने निवास को किम्सी का मायका बता रही है। यह गलत है। उस मकान में न तो कभी वे रहे हैं और न ही उसके भाई (किम्सी के पिता ) रहे हैं। किम्सी का मायका चौहान टाउन जुनवानी है। अजीत सिंह ने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हत्या की घटना में वह शामिल ही नहीं है। पुलिस ने उसे जबरदस्ती गिरफ्तार किया है।