
30 अप्रैल तक भरें संपत्तिकर, वरना 17% सरचार्ज तय, बिना पेनल्टी टैक्स जमा करने का आखिरी मौका...(photo-patrika)
Property Tax Deadline: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नगर पालिक निगम ने शहर के करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए संपत्तिकर जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 30 अप्रैल कर दिया है। निगम प्रशासन का यह निर्णय उन लोगों के लिए अवसर है जो अब तक किसी कारणवश अपना टैक्स जमा नहीं कर पाए है।
इस विस्तारित अवधि में टैक्स जमा करने पर करदाताओं को किसी भी प्रकार की पेनल्टी नहीं देनी होगी। यदि अब तय मियाद में टैक्स जमा नहीं कराया तो 17 प्रतिशत सरचार्ज के साथ टैक्स वसूल किया जाएगा। नगर निगम के राजस्व विभाग ने चेतावनी दी है कि छूट का यह लाभ केवल 30 अप्रैल तक ही सीमित है।
यदि कोई करदाता 1 मई या उसके बाद पिछले वर्ष का बकाया संपत्तिकर जमा करता है, तो उसे मूल राशि के साथ 17 प्रतिशत तक सरचार्ज का भुगतान करना होगा। वर्तमान में लोगों के पास बिना पेनल्टी के टैक्स जमा करने के लिए केवल 25 दिन का समय है। राजस्व वसूली में तेजी लाने के लिए निगम आयुक्त ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। अब राजस्व अमले की टीम घर-घर जाकर बकायादारों से वसूली करेगी।
अब टैक्स वसूली की रियल टाइम मानीटरिंग भी होगी। इसके लिए फील्ड पर तैनात टीम को निर्देश दिए गए हैं कि वे वसूली की कार्यवाही की फोटो तत्काल वाट्सऐप ग्रुप पर अपडेट करें। इससे वरिष्ठ अधिकारी कार्यों की सतत मॉनिटरिंग कर सकेंगे। वहीं निगम द्वारा लोगों को कार्यालय के चक्कर काटने के बजाय ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से घर बैठे टैक्स भुगतान के लिए भी सुविधा दी जा रही है।
निगम प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक लोगों की सुविधा के लिए अवकाश के दिनों में भी टैक्स काउंटर खोला जा रहा है। शनिवार और रविवार को शासकीय अवकाश होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग निगम कार्यालय पहुंचे और अपना टैक्स जमा कर रहे हैं। निगम प्रशासन ने कहा है कि समय पर कर का भुगतान न केवल आपको दंडात्मक कार्यवाही से बचाता है, बल्कि शहर की बुनियादी सुविधाओं और विकास कार्यों को गति देने में भी सहायक होता है।
Updated on:
06 Apr 2026 12:44 pm
Published on:
06 Apr 2026 12:42 pm
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