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कोरोना ऑरेंज जोन दुर्ग जिला में अब 3 की जगह 4 बजे तक जरूरी सेवाएं, लॉकडाउन में निर्माण कार्यों को भी अनुमति, कलेक्टर ने जारी किया गाइड लाइन

व्यक्तिगत सेवा देने वाले इलेक्ट्रिशियन, मेकेनिक, प्लंबर व बढ़ाई को भी काम की अनुमति रहेगी। कलेक्टर अंकित आनंद ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। (Coronavirus lockdown in chhattisgarh)

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दुर्ग

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Dakshi Sahu

Apr 21, 2020

कोरोना के ऑरेंज जोन दुर्ग जिले में अब 3 की जगह 4 बजे तक जरूरी सेवाएं, लॉकडाउन में निर्माण कार्यों को भी अनुमति, कलेक्टर ने जारी किया गाइड लाइन

कोरोना के ऑरेंज जोन दुर्ग जिले में अब 3 की जगह 4 बजे तक जरूरी सेवाएं, लॉकडाउन में निर्माण कार्यों को भी अनुमति, कलेक्टर ने जारी किया गाइड लाइन

दुर्ग. तीन दिन का स्पेशल कफ्र्यू के बाद जिले में लॉकडाउन में रियायत दी गई है। इसके तहत अब जरूरी सेवाओं की दुकानें 3 की जगह शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं अब मिठाई और बेकरी की दुकानें भी खोली जा सकेंगी। अब लॉकडाउन में निर्माण कार्यों की भी अनुमति रहेंगी और ऐसे कार्यों के लिए सीमेंट-सरिया आदि जरूरी सामान भी सप्लाई किया जा सकेगा। इसके अलावा व्यक्तिगत सेवा देने वाले इलेक्ट्रिशियन, मेकेनिक, प्लंबर व बढ़ाई को भी काम की अनुमति रहेगी। कलेक्टर अंकित आनंद ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर के मुताबिक सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार ये रियायतें दी गई है, लेकिन इस दौरान कोरोना संक्रमण के बचाव से संबंधित पूर्व में दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही फिजिकल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा को लेकर समय-समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना भी जरूरी होगा। कलेक्टर ने कहा है कि नई रियायतों के संबंध में अब घर पहुंच सेवा के लिए स्पेशल अनुमति की भी जरूरत नहीं होगी। कोरोना के ऑरेंज जोन के रूप में चिन्हित दुर्ग जिले में अब तक केवल एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। वह भी ठीक होकर घर लौट गया है।

ये दुकानें सुबह 9 से शाम 4 बजे तक खुलेंगी
सभी मंडियां, दुकान, ठेले( सब्जी, फल, अनाज, चिकन, मटन मछली) डेली नीड्स, किराना, मोबाइल रिचार्ज की दुकानें, पशुचारा एवं अन्य खाद्य आपूर्ति की दुकानें।
पीडीएस अंतर्गत संचालित उचित मूल्य दुकानें। गैस एजेंसियां।
बैंकिंग सेवा सुबह 10 बजे से 2 बजे तक संचालित रहेगी।

इन दुकानों को भी खोलने की अनुमति
वाइस सेंटर (ग्रामीण क्षेत्र में)
इलेक्ट्रीशियन, मोटर मेकेनिक
प्लबंर, एसी मेकेनिक

अनुमति वाले ये दुकान
बोर खनन, कुरियर सेवाएं, ट्रक रिपेयरिंग, अनुमति प्राप्त भवन निर्माण के लिए भवन निर्माण सामाग्री

डेयरियां सुबह 6 बजे से
दूध सप्लाई( डेयरी) से संबंधित दुकानें, मिल्क पार्लर एवं दूध सप्लाई से संबंधित सभी दुकानें सुबह साढ़े छह बजे से 4 बजे तक संचालित रहेंगी।

इन पर समय की पाबंदी नहीं
दवा, दुकान, चश्मे की दुकान , पेट्रोल पंप, एटीएम, टेलीकाम/ इंटरनेट, आईटी आधारित सेवा, पोस्टल सेवाएं, अपने सामान्य समय में निर्धारित समयानुसार खुलेंगे अर्थात समय की कोई पाबंद नहीं।