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Central Government 50 करोड़ लोगों की Salary से जुड़ा नियम कर सकती है September से लागू, जानिए कितना होगा फायदा

locationनई दिल्लीPublished: Jul 10, 2020 12:18:09 pm

Submitted by:

Saurabh Sharma

सरकार सितंबर तक लागू कर सकती है मजदूरी संहिता 2019 को लागू
मजदूरी संहिता में न्यूनतम वेतन और समय पर भुगतान का प्रावधान शामिल

code on wages likely to be implemented by september labour ministry

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ( Central Govt ) देश के 50 करोड़ लोगों को बड़ी राहत दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार मजदूरी से जुड़े नए नियमों को लागू कर सकती है। जानकारी के अनुसार सितंबर तक मजदूरी संहिता 2019 ( Code Wages 2019 ) को लागू हो सकता है। मजदूरी संहिता 2019 में न्यूनतम वेतन ( Minimum Wages ) और सभी कर्मचारियों के लिए समय पर भुगतान का प्रावधान शामिल किया गया है। फिर चाहे वो किसी भी सेक्टर और सीमा के अंतर्गत आता हो। इस संहिता मुख्य उद्देश्य वेतन में देरी से जुड़ी समस्याओं को ठीक करना है। इस संहिता से यह भी सुनिश्चित होगा कि पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर को वेतन मिलने में किसी तरह का भेदभाव ना हो।

मांगा गया है फीडबैक
केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने 7 जुलाई को जारी किए ड्राफ्ट में नियमों को आधिकारिक गजेट में रखा है। जिसपर मंत्रालय की ओर से सार्वजनिक रूप से फीडबैक मांगा गया है। जिसके लिए 45 दिन तक का समय दिया गया है। अगर कोई समस्या नहीं आती है तो संहिता को लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें मजदूरी संहिता 2019 को पिछले साल संसद ने मंजूरी दे दीगई थी। नई मजदूरी संहिता से देश में लगभग 50 करोड़ लागों को फायदा मिलने के आसार हैं।

नए नियमों से जुड़ी अहम बातें
– बिल संशोधन के अनुसार वेतन, बोनस और संबंधित मुद्दों से जुड़े कानून जुड़े थे।
– संहिता लागू होने के बाद कोड में चार श्रम कानूनों को शामिल किया जाएगा जिसमें न्यूनतम वेतन अधिनियम, मजदूरी संदाय अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम और समान वेतन अधिनियम शामिल हैं।
– मजदूरों को न्यूनतम भुगतान और समय पर भुगतान का प्रावधान शामिल है, चाहे वह किसी भी सेक्टर और वेतन की सीमा में हो।
– संहिता मु,य उद्देश्य वेतन में देरी से जुड़ी समस्याओं को हल करना है।
– साथ ही इस बात को सुनिश्चित करना है कि पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर को वेतन मिलने में कोई भेदभाव नहीं हो।
– मजदूरी संहिता के अंदर आठ घंटों का काम का दिन अनिवार्य होगा।
– फैक्ट्री एक्ट के तहत काम करने के घंटों में बदलाव करने का कोई प्रावधान नहीं हुआ है।

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