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सरकार की ओर से व्यापारियों को बड़ी राहत, ई-वे बिल की सीमा को 30 अप्रैल तक बढ़ाया

माल ढुलाई की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने उठाय बड़ा कदम 50 हजार रुपए से ज्यादा माल ढुलाई करने में होती है बिल की जरुरत

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Saurabh Sharma

Apr 05, 2020

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Coronavirus Lockdown Govt limit extended validity of e-way bill

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से सामान के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए होने वाली परेशानियों को देखते व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार की ओर जीएसटी ई-वे बिल वैधता को 30 तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले इसकी वैधता 20 मार्च से 15 अप्रैल के बीच थी। केंद्रीय आयात एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नोटिफिकेशन के अनुसार जो ई-वे बिल बनाए जा चुके हैं उनकी वैधता 20 मार्च से 15 तक के हैं जिनकी वैधता 30 अप्रैल तक बढ़ा दी जाती है। लॉकडाउन की वजह से जो ट्रक स्टेट और नेशनल हाईवे पर अटके हुए हैं उन्हें इस फैसले के बाद बड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि ई-वे बिल की आवश्यकता एक राज्य से दूसरे राज्य में 50 हजार रुपए से ज्यादा के माल को लाने और ले जाने में होती है।

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जीएसटी कलेक्शन में गिरावट
- मार्च में जीएसटी कलेक्शन 97,597 करोड़ रुपए रहा।
- सेंट्रल जीएसटी का कलेक्शन 19,183 करोड़ रुपए।
- स्टेट जीएसटी 25,601 करोड़ रुपए रहा।
- इंटीग्रेटेड जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा 44,508 करोड़ रुपए रहा।
- आयात से प्राप्त इंटीग्रेटेड जीएसटी कलेक्शन 18,056 करोड़ रुपए शामिल।
- 31 मार्च, 2020 तक कुल 76.5 लाख जीएसटीआर-3बी रिटर्न भरे गए हैं।

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लगातार चार महीनों से एक लाख करोड़ रुपए था जीएसटी कलेक्शन
बीते चार महीनों की बात करें तो लगातार जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक देखने को मिला था। नवंबर-दिसंबर 2019 और जनवरी-फरवरी 2020 में कुल जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक था। बात अगर फरवरी की करें तो जीएसटी कलेक्शन 1.05 लाख करोड़ रुपए रहा था। जबकि जनवरी के महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.10 लाख करोड़ रुपए था। दिसंबर के महीने में जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा 1,03,184 करोड़ रुपए था। वहीं नवंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन 1,03,492 करोड़ रुपए था।