
सितंबर माह के लिए GSTR-3B रिटर्न भरने की तिथि तारीख 5 दिन बढ़ी, जानिए क्या है नर्इ तारीख
नर्इ दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने सितंबर माह के लिए GSTR-3B रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को पांच दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अब सितंबर माह के लिए GSTR-3B रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर 2018 हो गर्इ है। इसके साथ ही अब जुलार्इ 2017 से लेकर मार्च 2018 अवधि के लिए व्यापारी इनुपट टैक्स क्रेडिट भी 25 अक्टूबर तक दावा कर सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड आॅफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (सीबीआर्इसी) ने कहा कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने 20 अक्टूबर के लिए अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की है। इसके साथ ही जुलार्इ 2017 से मार्च 2018 के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की अंतिम तारीख काे भी आगे बढ़ाने की मांग की थी।
कारोबारियों ने की थी मांग
GSTR-3B ने इसके बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट में लिखा कि काराेबारियों काे थोड़े दिन की आैर माेहलत देने के लिए सितंबर माह के लिए GSTR-3B रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को 20 अक्टूबर से पांच दिनों के लिए आैर बढ़ा दिया गया है। GSTR-3B भरने की अंतिम तारीख अब 25 अक्टूबर 2018 कर दिया गया है। बता दें कि किसी एक माह के लिए GSTR-3B फार्म भरने की अंतिम तारीख अगले माह के 20 तारीख तक ही होती है। सितंबर माह के लिए इसे 25 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
व्यवसायों ने 20 अक्टूबर की समय सीमा के बारे में चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि उनके आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दायर खरीद रिटर्न के साथ अपने बिक्री रिटर्न को सुलझाने में परेशानी होगी। चूंकि, इनपुट टैक्स क्रेडिट या GSTR-3B को मासिक सेल्स रिटर्न के अाधार पर क्लेम किया जाता है, इसलिए इन इनपुट टैक्स क्रेडिट रिटर्न आैर GSTR-3B के लिए एक ही तारीख तय की गर्इ है।
Updated on:
22 Oct 2018 08:29 am
Published on:
21 Oct 2018 02:57 pm
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