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मौजूदा समय में ये है नियम
बता दें कि मौजूदा समय में ईपीएफओ के सदस्यों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) रखने के बाद भी ईपीएफ स्थानांतरण करने के लिए अलग से अनुरोध करना पड़ता है, सेकिन अब ये नियम बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। फिलहाल EPFO को प्रति वर्ष ईपीएफ स्थानांतरण करने के करीब आठ लाख आवेदन मिलते हैं।
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अगले साल किसी भी समय लागू होगा जाएगा ये नियम
इस संदर्भ में श्रम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि, ‘ईपीएफओ प्रायोगिक आधार पर नौकरी बदलने पर ईपीएफ के स्वत: हस्तांतरण पर काम कर रहा है। सभी सदस्यों के लिए सह सुविधा अगले साल किसी भी समय शुरू की जा सकती है।’ इसके साथ ही अधिकारी ने कहा कि, ‘ईपीएफओ ने पेपरलेस संगठन बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रक्रिया की स्टडी का काम सी-डैक को दिया है। अभी 80 फीसदी कार्य ऑनलाइन हो रहे हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में नौकरी बदलने पर ईपीएफ का स्वत: हस्तांतरण महत्वपूर्ण है।’
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बैंक खाते की तरह होगा uan
इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि, ‘नौकरी बदलने पर ईपीएफ का स्वत: हस्तांतरण होने पर सदस्यों को काफी लाभ होगा क्योंकि यूएएन एक बैंक खाते की तरह हो जाएगा। इससे कोई अंत नहीं पड़ेगा कि सदस्य जगह या नियोक्ता बदलता है, ईपीएफ में वह अपना योगदान यूएएन के जरिए हासिल कर सकेंगे। यह कर्मचारियों के पूरे जीवन के दौरान लागू रहेगा।’
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