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रिलायंस इंफ्रा ने एनएचएआई के खिलाफ 200 करोड़ रुपए का मुकदमा जीता

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर (आरइंफ्रा) ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के खिलाफ पंचाट न्यायाधिकरण में 200 करोड़ रुपए का मुकदमा जीत लिया है।

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Saurabh Sharma

Sep 04, 2018

Anil ambani

रिलायंस इंफ्रा ने एनएचएआई के खिलाफ 200 करोड़ रुपए का मुकदमा जीता

नर्इ दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से राफेल डील के मामले में बयानबाजी से अलग अनिल अंबानी के लिए अच्छी खबर आर्इ है। उन्होंने नेशनल हार्इवे अथाॅरिटी आॅफ इंडिया के खिलाफ बड़ा मुकदमा जीता है। जिसके बाद अब एनएचएआर्इ को 200 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। पिछले काफी समय से अनिल अंबानी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। कर्ज का बोझ अनिल अंबानी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया था। लेेकिन अब छोटे भार्इ की मदद के लिए मुकेश अंबानी आगे आ गए हैं। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है।

200 करोड़ रुपए का जीता मुकदमा
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर (आरइंफ्रा) ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के खिलाफ पंचाट न्यायाधिकरण में 200 करोड़ रुपए का मुकदमा जीत लिया है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि तीन सदस्यीय पंचाट न्यायाधिकरण ने 31 अगस्त को सर्वसम्मति से एनएचएआई को 29 नवंबर तक आरइंफ्रा को 150 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है।

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वर्ना देना होगा 12 फीसदी ब्याज
बयान में कहा गया, "अगर एनएचएआई अंतिम तिथि तक 150 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करता है, तो उसे इस रकम पर सालाना 12 फीसदी ब्याज का भी भुगतान करना होगा।" बयान में आगे कहा, "पंचाट ने अपने निर्णय में टोल प्लाजा का जगह बदलने से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान के क्षतिपूर्ति के लिए एनएचएआई को वास्तविक राजस्व का 13.5 फीसदी मुआवजा भी देना होगा।"

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50 करोड़ रुपए की क्षति पूर्ति
बयान में बताया गया, "क्षतिपूर्ति की रकम को साल 2017 के मार्च से 14 जनवरी, 2038 तक की अवधि के लिए जोड़ा जाएगा, जो अनुमानत: 50 करोड़ रुपये होगा।" तमिलनाडु के त्रिची और दिंदीगुल में राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर चार लेन के 87 किलोमीटर मार्ग के लिए टोल की जगह बदलने को लेकर पंचाट में यह मुकदमा गया था।

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