
किराएदारों को मिलेगी सिक्योरिटी मनी में बड़ी राहत, नए एक्ट में हुए कई बदलाव
नई दिल्ली। देश के करीब 5 करोड़ परिवार यानी 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। ये 5 करोड़ परिवार और कोई नहीं बल्कि वो लोग हैं जो खुद के नहीं बल्कि किराए के मकान में रहते हैं। वास्तव में केंद्र सरकार ने नए रेंटल हाउसिंग एक्ट को अमल में लाने की तैयारी कर ली है। राज्यों ने केंद्र को भरोसा दिलाया है कि वे जल्द ही अपने राज्य में नया किराया कानून लागू कर देंगे। आपको बता दें कि देश के सभी राज्यों में रेंट कंट्रोल एक्ट 1948 चल रहा था।
किराएदारों को बड़ी राहत
केंद्र सरकार किराए के मकान में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर लेकर आई है। जिससे उन लोगों की मोटी रकम नहीं फंसेगी। केंद्र सरकार नए एक्ट के अनुसार किराए का तीन गुना सिक्योरिटी डिपॉजिट लेना तब तक गैर-कानूनी होगा, जब तक इसका एग्रीमेंट न हो। जानकारों की मानें तो कई बार देखने में आता है कि मकान मालिक बिना किसी एग्रीमेंट के किराए का तीन गुना सिक्योरिटी मनी डिपोजिट पहले ही महीने में जमा करा लेते हैं। उसके बाद जब किराएदार मकान खाली करता है तो मकान मालिक डिपोजिट को देने में आनाकानी करते हैं। जिसके बाद किराएदार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस एक्ट में बदलाव करने की योजना बनाई जा रही है।
तो लौटानी होगी रकम
अब नए एक्ट के अनुसार अगर किराएदार मकान खाली कर रहा है तो मकान मालिक को एक महीने के अंदर तीन गुना सिक्योरिटी मनी वापस लौटानी होगी। जानकारों के अनुसार केंद्र सरकार का यह काफी अच्छा कदम है। कई बार सिक्योरिटी मनी को लेकर झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। दोनों पक्षों में मारपीट तक की नौबत आ जाती है। कई मामले तो इतने बढ़ जाते हैं कि कोर्ट में सालों तक केस चलता है। जितनी सिक्योरिटी मनी नहीं होती उससे ज्यादा कोर्ट केस में लग जाते हैं।
Published on:
18 May 2018 09:51 am
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.
