
New Admission Rule: गुजरात राज्य सरकार ने फैसला लिया है की अब पहली कक्षा में प्रवेश लेने के लिए बच्चे की उम्र 6 साल होनी चाहिए। फिलहाल इस नियम से वर्तमान में नर्सरी, जूनियर केजी, और सीनियर केजी में पढ़ रहे बच्चों को कोई परेशानी ना हो इसलिए आने वाले 3 सालों के लिए 5 वर्ष तक प्रवेश जबकि 3 वर्ष बाद मात्र 6 वर्ष पूर्ण हुए विद्यार्थियों का ही कक्षा 1 में प्रवेश लिया जा सके ऐसा नियम लागू किया जा रहा है। यह नियम शौक्षणिक वर्ष 2023-24 से लागू होगा। जिस बच्चे की उम्र 1 जून को 6 वर्ष पुरी हो चुकी होगी, उसी को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाएगा।
फिलहाल राज्य में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र 5 वर्ष तय की गई है। यदि बच्चे की उम्र 1 जून के दिन 5 साल उम्र की पूरी होती है तो ही उसे कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। हालांकि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का भी नियम है। इससे संबंधित पैदा होने वाले समस्याओं के निवारण के लिए गुजरात सरकार ने यह निर्णय लिया है।
सरकार के द्वारा लागू नए नियम के अनुसार जिस बच्चे की उम्र 1 जून को 6 वर्ष पूर्ण होगी उसी बच्चे को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाएगा। हालांकि अगले 3 साल तक यह नियम वैकल्पिक है परंतु शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से इस नियम को अनिवार्य कर दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए एक परिपत्र जारी किया है। साथ ही सरकार ने अभिभावकों को उनके बच्चों को प्री प्राइमरी ऐडमिशन कराते समय कक्षा एक के लिए अनिवार्य वर्ष पूर्ण होने वाले नियम को ध्यान में रखने की विनती की है।
Published on:
24 Dec 2020 10:08 pm
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