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गुजरात डीम्ड यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस विद्यार्थियों को HC से राहत

गुजरात उच्च न्यायालय ने डीम्ड यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को पीजी मेडिकल पाठ्यक्रम में राज्य के कोटे में....

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Jameel Ahmed Khan

May 08, 2018

Gujarat HC

गुजरात उच्च न्यायालय ने डीम्ड यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को पीजी मेडिकल पाठ्यक्रम में राज्य के कोटे में दाखिले से अलग रखे जाने के राज्य सरकार के निर्णय को अनुचित और गैरकानूनी ठहराया है। मुख्य न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी व न्यायाधीश वी. एम. पंचोली की खंडपीठ ने वडोदरा की सुमनदीप यूनिवर्सिटी के आठ विद्यार्थियों की ओर से दायर याचिका मंजूर की। राज्य सरकार के निर्णय को अवैध ठहराए जाने से राज्य सरकार को झटका लगा है। सुमनदीप युनिवर्सिटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है।