
गुजरात उच्च न्यायालय ने डीम्ड यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को पीजी मेडिकल पाठ्यक्रम में राज्य के कोटे में दाखिले से अलग रखे जाने के राज्य सरकार के निर्णय को अनुचित और गैरकानूनी ठहराया है। मुख्य न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी व न्यायाधीश वी. एम. पंचोली की खंडपीठ ने वडोदरा की सुमनदीप यूनिवर्सिटी के आठ विद्यार्थियों की ओर से दायर याचिका मंजूर की। राज्य सरकार के निर्णय को अवैध ठहराए जाने से राज्य सरकार को झटका लगा है। सुमनदीप युनिवर्सिटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है।
Published on:
08 May 2018 08:54 am
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