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BHU में कर्मकाण्ड, AMU में नमाज पढ़ाने के खिलाफ याचिका खारिज

विधि छात्रों ने वाराणसी स्थित BHU एवं AMU में कर्मकांड और नमाज पढ़ाने की वैधता को चुनौती दी थी।

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Jameel Ahmed Khan

Oct 03, 2017

Allahbad High Court

Allahabad HC

इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में कर्मकाण्ड और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ाने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा है कि संविधान किसी भी धर्म को ग्रहण करने पर रोक नहीं लगाता। विधि छात्रों ने वाराणसी स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कर्मकांड और नमाज पढ़ाने की वैधता को चुनौती दी थी।

मुख्य न्यायाधीश डी बी भोंसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने शाश्वत आनंद एवं पांच अन्य छात्रों की जनहित याचिका पर आज यह आदेश दिया। विधि छात्रों का कहना था कि संविधान के अनुच्छेद 28 के तहत सरकारी विश्वविद्यालय को धार्मिक पूजा पद्धति की शिक्षा देने का अधिकार नहीं है । न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के अरुणा राय मामले का हवाला देते हुए कहा कि बच्चों को धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है।

संविधान धर्म के बारे में जानकारी लेने पर रोक नहीं लगाता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने एवं अन्य धर्मों के बारे में जानकारी लेने का अधिकार है। अदालत ने कहा कि याची छात्र यह नहीं बता सके कि विश्वविद्यालयों में ऐसा क्या पढ़ाया जा रहा है जो अनुच्छेद 28 के तहत प्रतिबंधित किया गया है। न्यायालय ने इस जनहित याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

डॉ. एस. के. राव ग्वालियर कृषि विवि के कुलपति नियुक्त
भोपाल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर डॉ. एस. के. राव की नियुक्ति की गई है। कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली ने की है।

आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के मुताबिक, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद के पूर्व निदेशक डॉ. एस.के. राव को राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के कुलपति के पद पर नियुक्त किया गया है। कुलाधिपति व राज्यपाल कोहली द्वारा जारी नियुक्ति आदेश के मुताबिक, डॉ. राव की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए की गई है।

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