विज्ञप्ति में कहा गया है कि मंत्रालय के संज्ञान में आया है ‘उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली 29 जून 2009 के पत्र संख्या 1812/2009-एसकेटी-x-z और 26 अप्रैल 2013 के अ.शा.पत्र सं.3-5/2013-स्कूल-III के माध्यम से इस मंत्रालय द्वारा एक मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड होने का दावा कर रहा है। जांच में पाया गया है कि मंत्रालय ने इस बोर्ड के पक्ष में ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया है।
अत: ये दोनों पत्र नकली और जाली हैं। इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट किया जाता कि मंत्रालय ने कथित संगठन अर्थात उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली को मान्यता देने के संबंध में कोई पत्र कभी जारी नहीं किया है।’ मंत्रालय ने कहा है कि सभी स्टूडेंट्स तथा उनके अभिभावकों को परामर्श दिया जाता है कि वे उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लें।