
Rajasthan HC
Rajasthan High Court के मेडिकल पीजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश याद दिलाने पर NEET UG मेडिकल-डेंटल एडमिशन बोर्ड ने MBBS-BDS पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग को स्थगित कर दिया है। कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई २४ घंटे के लिए टालते हुए प्रमुख मेडिकल शिक्षा सचिव व एडमिशन बोर्ड के संयोजक से सुप्रीम कोर्ट आदेश के आधार पर कार्रवाई का निर्देश दिया था।
न्यायालय ने निखिल चौधरी व अन्य की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस दौरान मेडिकल पीजी में प्रवेश के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना नहीं होने को गंभीरता से लिया और टिप्पणी की कि कोर्ट का न्याय देने का काम है लेकिन कुछ दायित्व तो अधिकारियों का भी है। कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि नीट यूजी मेडिकल डेंटल की राज्य कोटे की दूसरे चरण की काउंसलिंग को लेकर प्रमुख मेडिकल शिक्षा सचिव व एडमिशन बोर्ड के संयोजक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार निर्णय लेकर कोर्ट को बुधवार तक अवगत कराएं। इस पर काउंसलिंग बोर्ड के चेयरमैन के आदेश के तहत काउंसलिंग को ऑल इंडिया कोटे की संभावित रिक्त सीटों के राज्य को समर्पण होने तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
याचिका के जरिए लगाई गुहार
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कोर्ट को बताया कि अखिल भारतीय कोटे के तहत राज्य के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की दूसरे चरण की काउंसलिंग रुकी हुई है, एेसे में राज्य कोर्ट के तहत प्रवेश के लिए भी दूसरे चरण की काउंसलिंग को रोका जाए। अतिरिक्त महाधिवक्ता एस के गुप्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार निर्धारित काउंसलिंग के लिए २५ व २६ जुलाई की तारीख निर्धारित है और उसी दिन काउंसलिंग कराई जा रही है। हमारे पास कोई निर्देश नहीं था, अब मिला है।
पहले क्यों नहीं लिए आदेश
इस बारे में काउंसलिंग बोर्ड के चेयरमेन डॉ यूएस अग्रवाल का कहना है कि इस बारे में पहले उनके पास कोई निर्देश नहीं थे। ऐसे में काउंसलिंग नहीं करवाए जाने पर छात्रों के कोर्ट जाने का अंदेशा था। उधर, जानकारी में आया है कि बोर्ड ने इस बारे में भारत सरकार और एमसीआई से बात की तो वहां से भी फिलहाल काउंसलिंग नहीं कराए जाने का निर्देश मिला था।
Published on:
25 Jul 2018 10:35 am
बड़ी खबरें
View Allशिक्षा
ट्रेंडिंग
