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NEET UG 2024: मेघालय के परीक्षा केंद्र में छात्रों को 45 मिनट कम मिले, SC ने एनटीए को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

NEET UG: सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें NEET-UG, 2024 से संबंधित याचिकाओं को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई है।  

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NEET UG 2024

NEET UG: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें NEET-UG, 2024 से संबंधित याचिकाओं को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में हाई कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी है। वहीं SC ने काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।

पटना के अनुराग यादव का कबूलनामा, कहा- फूफा ने की थी मदद (NEET UG Paper Leak)

इधर, पटना से गिरफ्तार हुए अभ्यर्थी अनुराग यादव ने कबूला है कि उसे नीट परीक्षा से एक रात पहले ही पेपर मिल गए थे। अनुराग यादव सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था, उसे वहां उसके फूफा ने रुकने में मदद की। बता दें, इस मामले का कनेक्शन बिहार के एक मंत्री से बताया जा रहा है। 

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CBI जांच की मांग

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि काउंसलिंग रोकने से इंकार किया। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि नीट यूजी परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली हुई है। ऐसे में इसे रद्द करना चाहिए। छात्रों ने CBI जांच की मांग उठाई है।

45 मिनट कम मिलने वाले छात्रों के संबंध में SC ने जारी किया नोटिस (NEET UG)

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ छात्रों द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और एनटीए को नोटिस भी जारी किया है, जो मेघालय केंद्र में NEET-UG परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे और कथित तौर पर उनको 45 मिनट कम मिले थे। उन्होंने प्रार्थना की थी कि उन्हें उन 1563 छात्रों में शामिल किया जाना चाहिए, जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे और जिन्हें 23 जून को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई 8 जुलाई को तय की है।