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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, कहा- डरने की जरूरत नहीं, रद्द नहीं होगी NEET परीक्षा, ग्रेस मार्क्स वालों के लिए है ये नियम

Supreme Court: नीट परीक्षा और इसके परिणाम को लेकर विवाद जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के लिए एक अहम टिपण्णी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों को डरने की जरूरत नहीं है।

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Supreme Court On NEET Exam: नीट परीक्षा और इसके परिणाम को लेकर विवाद जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के लिए एक अहम टिपण्णी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों को डरने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों से क्या कहा (Supreme Court)

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के दौरान कहा, “काउंसलिंग होती रहेगी और हम इस पर रोक नहीं लगा रहे हैं। परीक्षा होती है तो सब कुछ समग्रता से होता है। ऐसे में डरने की कोई बात नहीं है।” कोर्ट ने कहा कि पूरी तरह से एग्जाम को रद्द कर देना अभी उचित तरीका नहीं है।

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ग्रेस मार्क्स वाले छात्र दे सकते हैं परीक्षा

बता दें, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स को वापस लिया जाएगा। अब इन छात्रों का स्कोर कार्ड बिना ग्रेस मार्क्स के ही दिखेगा और मेरिट भी इस आधार पर तैयार की जाएगी। इसके अलावा एनटीए ने ये भी कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्र अगर चाहें तो 23 जून को एक बार फिर से परीक्षा दे सकते हैं, जिसका रिजल्ट 30 जून को आएगा।

छात्रों की क्या है मांग

इधर, छात्र मांग कर रहे हैं कि परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली हुई है। ऐसे में नीट यूजी परीक्षा को रद्द करके दोबारा कराई जानी चाहिए। साथ ही तत्काल काउंसलिंग पर रोक लगा देनी चाहिए। नीट यूजी रिजल्ट होने के बाद छात्रों ने आरोप लगाया कि इसमें बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हुई हैं।