
मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के दूसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों को गृह कार्य (पढ़ाई से संबंधित काम) नहीं दिया जाए। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने सीबीएसई को पिछले माह सिफारिश की थी कि कक्षा दो तक के विद्यार्थियों को गृह कार्य नहीं दिया जाए और तीसरी कक्षा तक केवल तीन विषय पढ़ाए जाएं। एनसीईआरटी ने हाई कोर्ट में पेश अपने जवाब में कहा कि देशभर के लगभग 18 हजार सीबीएसई स्कूलों को इन सिफारिशों का सख्ती से पालन करना चाहि
Published on:
30 May 2018 01:26 pm
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