Published: Jul 25, 2018 09:56:35 am
जमील खान
शिक्षा के अनिवार्य अधिकार कानून के तहत अगर कोई स्कूल अधिक फीस वसूल करता है तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है।
शिक्षा के अनिवार्य अधिकार कानून के तहत अगर कोई स्कूल अधिक फीस वसूल करता है तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है। मद्रास उच्च न्यायालय के मदुरै खण्डपीठ ने मंगलवार को यह बात कही। उच्च न्यायालय में राजू नाम के व्यक्ति ने याचिका दायर की कि तमिलनाडु के निजी विद्यालय आरटीई कानून के तहत भर्ती होने वाले विद्यार्थियों से अधिक फीस वसूल रहे हैं।