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RTE Act : अतिरिक्त फीस वसूली तो मान्यता होगी रद्द

शिक्षा के अनिवार्य अधिकार कानून के तहत अगर कोई स्कूल अधिक फीस वसूल करता है तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है।

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Jameel Ahmed Khan

Jul 25, 2018

RTE Act

शिक्षा के अनिवार्य अधिकार कानून के तहत अगर कोई स्कूल अधिक फीस वसूल करता है तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है। मद्रास उच्च न्यायालय के मदुरै खण्डपीठ ने मंगलवार को यह बात कही। उच्च न्यायालय में राजू नाम के व्यक्ति ने याचिका दायर की कि तमिलनाडु के निजी विद्यालय आरटीई कानून के तहत भर्ती होने वाले विद्यार्थियों से अधिक फीस वसूल रहे हैं।