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CLAT से ही होगा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने NLU कंसोर्टियम को 28 सितंबर को कॉमल लॉ टेस्ट (CLAT) आयोजित करने का निर्देश दिया।

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जयपुर

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Sunil Sharma

Sep 22, 2020

CLAT 2020 exam

CLAT 2020 exam

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) बेंगलुरू में एडमिशन के लिए अलग से प्रवेश परीक्षा नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट (NLT) आयोजित करने के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने NLU कंसोर्टियम को 28 सितंबर को कॉमल लॉ टेस्ट (CLAT) आयोजित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा के दौरान कोरोना बचाव के लिए उचित उपाय किए जाएं।

कोर्ट ने कंसोर्टियम को आदेश दिया कि क्लैट परिणामों को जल्दी से जल्दी प्रकाशित किया जाए ताकि विश्वविद्यालय अक्टूबर के मध्य तक अपनी कक्षाएं शुरू कर सकें। एनएलयू को क्लैट के आधार पर ही वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रों को स्वीकार करने के लिए निर्देशित किया गया है।

पूर्व कुलपति ने दी थी चुनौती
एक अभ्यर्थी के पिता राकेश कुमार अग्रवाल और एनएलएसआईयू के पूर्व कुलपति प्रोफेसर आर. वेंकट राव ने याचिका दायर की थी। इसमें एनएलएसआईयू द्वारा क्लैट से बाहर होने और एक अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। एआई द्वारा आयोजित परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी और हेरफेर की शिकायत थी।