
RTE के तहत निजी स्कूल में एडमिशन के लिए क्या करना होगा? फोटो सोर्स-AI
UP School RTE Admission 2026 Process: यूपी में RTE ( Right To Education) के तहत निजी स्कूलों में एडमिशन को लेकर को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत दाखिले के लिए राज्य सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया है।
शासनादेश के मुताबिक, प्राइवेट स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए RTE कोटे के तहत एडमिशन प्रक्रिया 2 फरवरी से शुरू की जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत पात्र अभिभावक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिल सके। RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया को लेकर आगे की जानकारी, आवेदन की समय-सीमा और लॉटरी से जुड़े विवरण जल्द ही जारी किए जाएंगे।
RTE के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए अभिभावकों को ऑफिशियल वेबसाइट rte25.upsdc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस पोर्टल के माध्यम से RTE कोटे के अंतर्गत आने वाले निजी स्कूलों की सूची, पात्रता शर्तें और अन्य जरूरी जानकारियां भी उपलब्ध कराई गई हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जिससे अभिभावक घर बैठे ही अपने बच्चों के दाखिले के लिए आवेदन कर सकेंगे।
शासनादेश के अनुसार, इस बार शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जाएगी।
पहले चरण: इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 2 फरवरी से 16 फरवरी तक किए जा सकेंगे। इस चरण की लॉटरी 18 फरवरी को निकाली जाएगी, जबकि स्कूल आवंटन 20 फरवरी को किया जाएगा।
दूसरा चरण: इसमें आवेदन की प्रक्रिया 21 फरवरी से 7 मार्च तक चलेगी। इस चरण की लॉटरी 9 मार्च को होगी और स्कूल आवंटन 11 मार्च को किया जाएगा।
तीसरा चरण: इसके तहत आवेदन 12 मार्च से 25 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे। इस चरण की लॉटरी 27 मार्च को निकाली जाएगी और स्कूल आवंटन 29 मार्च को किया जाएगा।
RTE के तहत दाखिले के लिए अभ्यर्थियों को आय प्रमाण पत्र (Income certificate), निवास प्रमाण पत्र (Address Proof) और जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे। इसके अलावा, यदि छात्र दिव्यांग श्रेणी में आता है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी आवश्यक होगा।
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा मोनिका रानी के स्तर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक, पहले चरण में ऑनलाइन आवेदन 2 फरवरी से 16 फरवरी 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। इस अवधि के दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) या नामित अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि लॉटरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और इसे कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। स्कूल आवंटन के बाद चयनित अभिभावकों को निर्धारित समय सीमा के अंदर संबंधित स्कूल में जाकर दस्तावेजों का सत्यापन कराते हुए प्रवेश से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।
Published on:
20 Jan 2026 12:33 pm
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