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बेटी की तबीयत बिगड़ी… डॉक्टर ने बताया वो मां बनने वाली है, अब DNA रिपोर्ट ने खोला राज

डीएनए रिपोर्ट से साबित हुआ कि बच्चा रेप के आरोपी का है। इस आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना।

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एटा

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Aman Pandey

May 16, 2025

rape in UP

सांकेतिक तस्वीर।

उत्तर प्रदेश के एटा में दुष्कर्म के आरोपी को आखिरकार उसके किए की सजा मिल गई। डीएनए रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि पीड़िता का बच्‍चा रेप के आरोपी का है। इसके आधार पर कोर्ट ने उसे दोषी ठहराते हुए 30 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने आरोपी पर एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसकी पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी।

जांच के दौरान साढ़े 8 माह की गर्भवती‌ निकली युवती

एटा के निधौलीकलां थाना क्षेत्र निवासी एक पिता ने साल 2022 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि एक दिन अचानक बेटी की तबीयत खराब हो गई। उसे इलाज के लिए डॉक्टर को दिखाने ले गए। डॉक्टर ने बताया कि बेटी साढ़े आठ महीने की गर्भवती है। बेटी से पूछताछ करने पर पता चला कि गांव के ही राहुल कुमार शर्मा ने उसे धमकाकर कई बार दुष्कर्म किया।

डीएनए जांच में हुआ खुलासा

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी राहुल कुमार शर्मा ने बच्चे का पिता होने से इनकार कर दिया। इस पर कोर्ट के आदेश पर बच्चे, आरोपी और पीड़िता का डीएनए परीक्षण कराया गया।

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कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 30 साल की सजा

डीएनए रिपोर्ट में आरोपी के बच्चे का पिता होने की पुष्टि हो गई। विशेष न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम, सारिका गोयल ने आरोपी राहुल को दुष्कर्म का दोषी माना और उसे 30 साल की कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी पर एक लाख पांच हजार जुर्माना भी लगाया।