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खेत खलिहान अग्निकांड सहायता योजन, राहत के लिये किसानों का लंबा इंतजार

कागजी कार्रवाई के बाद भी नहीं मिल पा रही राहत।

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एटा

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Dhirendra yadav

May 29, 2019

एटा। मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना का इंतजार लंबा होता जा रहा है। सीएम योगी ने इस दुर्घटना से पीड़ित किसानों को 15 दिन में सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं, लेकिन अग्निकांड के एक माह होने के बाद भी किसानों को राहत नहीं मिल सकी है। मुआवजा राशि की जानकारी के लिये किसान मंडी समिति के चक्कर लगा रहे हैं। वहां से उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, लेकिन समय नहीं बताया जा रहा कि ये राशि उन्हें कब तक मिलेगी।

कागजी कार्रवाई हुई पूरी, अब इंतजार
मंडी समिति आने वाले किसानों का कहना है कि खेत में आग लगने के बाद किसानों को इतनी कागजी कार्रवाई में फंसा दिया गया, कि पहले ही वह परेशान हो गया और जब कागजी कार्रवाई पूरी हो गई, तो अब ये पता नहीं लग पा रहा है, कि धनराशि आयेगी कब तक। मंडी समिति में पहुंचे किसान होतम सिंह ने बताया कि 8 मई को कागजी कार्रवाई पूरी करते हुये, सारे कागजात मंडी समिति में जमा करा दिये थे, उसके बाद मंडी निरीक्षक ने जांच भी कर ली। इसके बाद भी अभी तक मुआवजा राशि का कोई पता नहीं है। मंडी समिति में आते हैं, तो जवाब मिलता है, कि आ जायेगी।

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परेशान हैं किसान
एक तो किसानों को मिलने वाली मुआवजा राशि बेहद कम है। किसान प्रेम शंकर ने बताया कि सरकार द्वारा जो सहायता राशि दी जा रही है, उससे तो किसान बस खेत की कटाई, सिंचाई और खाद आदि की लागत ही निकाल पायेगा। किसानों को मेहनत भी इस मुआवजा राशि में नहीं मिल रही है।
खेत में अग्निकांड के बाद लेखपालों द्वारा जो फसल नुकसान का आंकलन किया जा रहा है, वो प्रति बीघा 4 कुंतल गेहूं के हिसाब से है, यानि सरकारी रेट से इसकी कीमत करीब 7200 रुपये होती है, यानि प्रति कुंतल करीब 1800 रुपये के भाव को देखा जाये तो। सरकारी योजना के तहत एक हेक्टेयर की फसल यानि करीब 12 बीघा फसल नष्ट होने पर अधिकतम सहायता राशि 30 हजार रुपये दी जायेगी, जबकि 12 बीघा फसल का आंकलन किया जाये तो इसकी अनुमानित कीमत 86 हजार के आस पास होती है। ऐसे में ये योजना किसानों को एक बड़ा मजाक ही लग रही है।


इतनी मिलेगी सहायता राशि
मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत एक हेक्टेयर की फसल क्षतिग्रस्त होने की दशा में सरकार द्वारा अधिकतम 30 हजार रुपये दिया जायेगा। एक हेक्टेयर से दो हेक्टेयर की फसल क्षतिग्रस्त होने पर 40 हजार और दो हेक्टेयर से अधिक फसल क्षतिग्रस्त होने की दशा में मुआवजे की राशि 50 हजार रुपये दी जायेगी।