
Etawah news: बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया की सदस्यता खतरे में, सुनाई गई सजा
उत्तर प्रदेश के इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया को आगरा एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। साथ में 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उन पर टोरंट अधिकारी से मारपीट व बलवा करने का आरोप लगा था। जिसके दोषी पाए गए। एमपी एमएलए कोर्ट से सजा मिलने के बाद कब बीजेपी सांसद की सदस्यता भी खतरे में पड़ गई है। बीजेपी सांसद ने कहा कि बसपा शासनकाल के दौरान उन पर कई मुकदमे दर्ज किए गए थे। वह अदालत के निर्णय का सम्मान करते हैं और अपने अधिकारों का भी प्रयोग करेंगे।
इटावा के बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ टोरंट पावर के सुरक्षा अधिकारी समेधी लाल ने तहरीर देते हुए बताया था कि रामशंकर कठेरिया अपने समर्थकों के साथ आए। आगरा में टोरेंट पावर लिमिटेड के मैनेजर भावेश रसिकलाल शाह के साथ मारपीट की। जिससे इनको चोटें भी आई थी। आगरा के हरी पर्वत थाना में दर्ज मुकदमे की चार्ज सीट पुलिस ने अदालत में दाखिल की। आगरा एमपी एमएलए कोर्ट ने दो धाराओं में दर्ज मुकदमे में 2 साल की सजा सुनाई है।
बीजेपी सांसद ने बताया
अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद रामशंकर कठेरिया ने कहा कि एक महिला का बिजली का बिल ज्यादा आ रहा था। जो कपड़े में प्रेस करती थी। बिजली बिल के लिए ही वह टोरंट ऑफिस गए थे। जहां टोरंट के अधिकारी ने बिल सही कर दिया था। उस समय प्रदेश में बसपा की सरकार थी। इसी कारण उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जबकि वादी और गवाह दोनों ने कहा कि घटना में सांसद जी नहीं थे। धारा 323 और 147 में 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के आदेश का सम्मान करता हूं और मिले अधिकारियों का प्रयोग करते हुए वह अपील करेंगे।
Published on:
05 Aug 2023 09:15 pm
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