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BIG NEWS: किया ऐसा तो आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर वाहन चलाने पर लगेगा प्रतिबंध, बदल गए नियम

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर लगातार हो रहे सड़क हादसों को रोकने की कोशिश में कड़े नियमों के तहत अधिक गति से वाहनों के संचालन पर चालान प्रकिया शुरू कर दी गई है।

इटावाSep 20, 2019 / 07:51 pm

Abhishek Gupta

Expressway

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इटावा. आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर लगातार हो रहे सड़क हादसों को रोकने की कोशिश में कड़े नियमों के तहत अधिक गति से वाहनों के संचालन पर चालान प्रकिया शुरू कर दी गई है। नये नियमों के अनुसार जिस भी वाहन का दो दफा चालान कटेगा, उसको भविष्य में यात्रा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
टोल पर थमाई जाएगी पर्ची-

औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा के मुख्य सुरक्षा अधिकारी मनोहर यादव ने शुक्रवार को बताया कि हादसों पर अंकुश लगाने के लिए हाईटेक चालान प्रक्रिया शुरू की गई है। औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हाईटेक सिस्टम से चालान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निर्धारित 80-100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रफ्तार होने पर वाहन चालक को एग्जिट टोल बूथ पर चालान की पर्ची थमा दी जाएगी। वाहन जिस सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय (एआरटीओ) में पंजीकृत होगा, वहीं पर रफ्तार के हिसाब से जुर्माना जमा करना होगा। जुर्माना नहीं देने पर नोटिस भेजा जाएगा।
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ऐसे पकड़े जाएंगे-

उन्होंने बताया कि आगरा से लखनऊ के मध्य दोनों ओर 36 स्थानों पर सेंसर लगे हैं। रफ्तार ज्यादा होने पर सेंसर में स्पीड दर्ज हो जाएगी। सेंसर ही दूरी तथा वाहन के वजन के अनुरूप जुर्माना निर्धारित कर देता है। एक सितंबर से यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए आगरा व लखनऊ के साथ सैफई और चौपुला कट के मध्य टिमरुआ के पास कंट्रोलरूम स्थापित किया गया है। एक्सप्रेस-वे पर 90 हाईटेक कैमरे लगे हैं और हर 50 किलोमीटर पर स्पीड डिस्प्ले मीटर टावर हैं।
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नहीं मिलेगा प्रवेश-

उन्होंने बताया कि कार, जीप, मैजिक तथा अन्य चार पहिया वाहनों की अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय की गई है। जब कि ट्रक, ट्राला, डीसीएम, बस सहित अन्य भारी वाहनों की अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय किया गया है। उन्होंने बताया कि ओवर स्पीड में दो बार चालान होने के बाद संबंधित वाहन को आगरा से लखनऊ के मध्य किसी भी टोल से एक्सप्रेस-वे पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। टोल पर कंप्यूटर में वाहन नंबर दर्ज करते ही जानकारी सामने आ जाएगी।
इतना भरना होगा जुर्माना-

उन्होंने बताया कि बीते 12 सितंबर को कार (यूपी 75 एए 6686) ने इटावा के चौपुला टोल से लखनऊ टोल के मध्य 114 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार भरी तो चालक को लखनऊ टोल पर चालान पर्ची थमा दी गई। सेंसर ने इस कार पर 3400 रुपये तो आगरा से लखनऊ तक 122 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार भरने वाली कार पर 6600 रुपये जुर्माना निर्धारित किया।

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