परीक्षार्थियों को नकल व अनुचित साधनों के संबंध में दण्ड के प्रावधानों से अवगत कराने के लिये प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर नकल की रोकथाम संबंधी पोस्टर प्रेषित किए हैं। ये पोस्टर परीक्षा-कक्षों में लगाए गए हैं। अनुचित साधनों का उपयोग करने पर तीन वर्ष तक का कारावास और नकद जुर्माने का प्रावधान है। परीक्षा केन्द्रों से 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रोनिक डिवाइस का प्रयोग निषेध है। परीक्षा
केन्द्र में नियुक्त कोई भी कर्मचारी या वीक्षक अपने साथ मोबाइल
या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं ले जा सकते हैं।