फर्रुखाबाद

अपहरण के बाद गैंगरेप, पीड़िता के पिता की हत्या मामला: अदालत का एसपी और दो थानाध्यक्षों के खिलाफ आदेश

Gangrape, victim father murder case, Court orders against SP and two SHO फर्रुखाबाद में किशोर न्याय बोर्ड ने गैंगरेप और पीड़िता के पिता की हत्या मामले में पुलिस अधीक्षक और तत्कालीन और वर्तमान थानाध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। गैंगरेप की घटना में पुलिस ने छेड़छाड़ में मुकदमा दर्ज किया था।

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Gangrape, victim father murder case, Court orders against SP and two SHO फर्रुखाबाद में नाबालिक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में अदालत ने एसपी, तत्कालीन और वर्तमान थानाध्यक्ष तीनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अदालत ने पुलिस पर गैंगरेप के मामले में जांच और रिपोर्ट दर्ज करने में घोर लापरवाही बरतने की बात कही है। जिसमें गैंगरेप की जगह पुलिस ने छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी जमानत पर बाहर आने के बाद पहले पीड़िता के पिता को धमकी दी और फिर बाद में हत्या कर दी। इस संबंध में पीड़िता की मां के बयान भी दर्ज किए गए हैं। ‌ मामला मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र का है।

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव से 14 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर लिया गया था। पीड़िता के घर वालों ने खोजने का प्रयास किया। लेकिन वह नहीं मिली। बीते वर्ष 6 अक्टूबर को पिता ने थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। इस बीच 9 अक्टूबर को नाबालिग किशोरी अपने घर वापस आ गई और अपने साथ हुई आप बीती सुनाई। बेटी के साथ हुई घटना को सुनकर घरवालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने थाना में तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की। ‌

थानाध्यक्षों और एसपी को दोषी माना गया

लेकिन पुलिस लापरवाही के कारण आरोपी को जमानत मिल गई। घर वालों ने बताया कि आरोपियों ने पीड़िता के पिता को जान से मारने की धमकी दी और 25 दिसंबर को उनकी हत्या कर दी थी। मामला किशोर नया बोर्ड में चल रहा है। जहां गैंगरेप की मां का बयान दर्ज हुए हैं। इस मामले में बीते 5 फरवरी को अधिवक्ता सुरेंद्र शुक्ला के माध्यम से पीड़िता की मां ने किशोर ने बोर्ड में न्याय की गुहार लगाई थी। जांच में मामला सही पाया गया। अदालत ने गैंगरेप की घटना में लापरवाही बरतने का आरोपी मानते हुए दोनों थानाध्यक्षों और एसपी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।‌

Updated on:
21 Mar 2025 05:08 pm
Published on:
21 Mar 2025 05:07 pm
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