13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

LPG लेने गया वृद्ध अपनी बारी का कर रहा था इंतजार, मिली मौत, अवैध रिफिलिंग पर दो के खिलाफ मुकदमा

Case filed against two shopkeepers: फर्रुखाबाद में गैस लेने गए वृद्ध की मौत हो गई। इधर जिला प्रशासन गैस सिलेंडर की कालाबाजारी के खिलाफ अभियान चला रही है। दो दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

2 min read
Google source verification
कलेक्ट्रेट में बैठक करते डीएम, फोटो सोर्स- 'X' डीएम फर्रूखाबाद

फोटो सोर्स- 'X' डीएम फर्रूखाबाद

Illegal refilling, FIR against two shopkeepers: फर्रुखाबाद में जिला प्रशासन ने घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध रूप से हो रही रिफिलिंग पर बड़ी कार्रवाई की है। दो दुकानदारों को अवैध रिफिलिंग करते हुए पकड़ा गया है जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जिनके पास से घरेलू सिलेंडर बरामद किया गया हैं। जिनमें दो में गैस भरी हुई थी जबकि चार खाली थे। इधर गैस सिलेंडर लेने गए वृद्ध की लाइन में खड़े होने के दौरान चक्कर आ गया और वह गिर पड़ा। जिसे प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। परिवारीजनों का बुरा हाल था।

75 वर्षीय वृद्ध की मौत

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में गैस सिलेंडर की किल्लत देखने को मिल रही है। 75 वर्षीय मुख्तार अंसारी निवासी मोहल्ला गढ़ी खानखाना मनिहारी सुबह गैस सिलेंडर लेने के लिए लालसराय स्थित गैस एजेंसी पर गया था। लाइन में लगे-लगे अचानक मुख्तार अंसारी गिर गया। उसे निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। 10 महीने पहले ही पत्नी का निधन हुआ था। ‌

दो दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जिला प्रशासन गैस की कालाबाजारी और रिफिलिंग के खिलाफ अभियान चला रहा है। इसी क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी सुरेंद्र यादव अपनी टीम के साथ फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन खेत का निरीक्षण करने पहुंचे। चूल्हा विक्रेता और होटल में छापा मारा। जहां से 6 सिलेंडर बरामद किए जिम में दो में गैस भरी थी। मौके से रिफिलिंग करने का सामान भी बरामद किया गया।‌ इस मौके पर जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर छापा मारने की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में टीम गठित की गई है। रेलवे स्टेशन के पास दो दुकानदारों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।