
फतेहपुर सदर से विधायक रह चुके विक्रम सिंह को एमपी-एमएल कोर्ट ने सोमवार को 2 साल 9 महीने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 1 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। मतदान के दौरान मारपीट करने के मामले में उनको सजा हुई है।
2014 में फतेहपुर सदर सीट पर हो रहे उपचुनाव में विक्रम सिंह भाजपा के उम्मीदवार थे। 30 अप्रैल 2014 को जब मतदान हो रहा था तो वो बड़ागांव बूथ पर पहुंचे थे। यहां फर्जी वोटिंग की बात कहते हुए उन्होंने हंगामा किया था। जिसके चलते काफी देर तक मतदान भी बाधित रहा था।
इस मामले में बूथ पर तैनात सिपाही आदेश कुमार ने विक्रम सिंह पर मतदान बाधित करने, सरकारी काम में बाधा डालने और मतदानकर्मियों के साथ मारपीट करने का मामला दर्जसल कराया था। आठ साल से ये मुकदमा चल रहा था।
सोमवार को सुनवाई के दौरान विक्रम सिंह भी कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट का फैसला आने के बाद विक्रम सिंह ने जमानत की अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। जमानत मिलने के बाद विक्रम सिंह बाहर आ गए। उन्होंने सजा को लेकर कोई कमेंट नहीं किया।
Updated on:
14 Nov 2022 11:33 pm
Published on:
14 Nov 2022 11:32 pm
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