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एक ही परिवार के छह को उम्रकैद,इस मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

फतेहपुर जिले में पिता-पुत्र की हत्या करने वाले एक परिवार के छह लोगों को न्यायाधीश अखिलेश पांडेय ने उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुना दी है। बता दे की 25 साल बाद आए इस फैसले की पीड़ित परिवार ने सराहना की है।और कोर्ट को धन्यवाद भी दिया है।

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एक ही परिवार के छह को उम्रकैद,इस मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

एक ही परिवार के छह को उम्रकैद,इस मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

गोली मारकर की थी हत्या

बता दे की घटना मलवा थाना क्षेत्र के बकोली गांव में बीते 16 जुलाई 1998 को हुई थी। गांव के विशेषर सिंह बेटे भानू प्रताप सिंह के साथ रात नौ बजे दरवाजे पर छप्पर के नीचे बैठे हुए थे। तभी गांव निवासी सगे भाई महेश उर्फ पप्पू शुक्ला, मुन्ना उर्फ राजेश शुक्ला, राजू उर्फ राजेंद्र शुक्ला व सगे भाई भोने उर्फ जयप्रकाश, टिर्रा उर्फ रामप्रकाश और गोला उर्फ गुड्डू लाइसेंसी बंदूकों के साथ उनके घर पहुंचे थे। और पिता-पुत्रों पर फायरिंग की। गोली लगने से भानू और विशेषर सिंह की मौत हो गई थी।

वही इस पुरे मामले में भानू के पुत्र विनय सिंह की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता रहस बिहारी श्रीवास्तव और पैरवी पक्ष के अधिवक्ता हितेंद्र बहादुर सिंह ने इस मामले में संयुक्त रूप से कोर्ट में बहस की।

27/27 हजार का अर्थदंड भी कोर्ट ने लगाया

अधिवक्ता रहस बिहारी श्रीवास्तव ने बताया कि प्रकरण की अंतिम सुनवाई 25 अप्रैल को हुई। कोर्ट ने सभी आरोपियों को शुक्रवार को दोषी माना है।और प्रत्येक को 27-27 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जानकारी के लिए बता दे की सारे आरोपी रिश्ते में चचेरे भाई हैं।