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पीएम मोदी से मिलेगा 5 करोड़ रुपए का इनाम, बस करना होगा यह आसान काम

कालेधन और टैक्स चोरी के खिलाफ सरकार की मुहिम, नाम देने वाले को मिलेगा इनाम आईटी डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर मौजूद ऑटोमेटेड ई-पोर्टल पर दे सकते हैं जानकारी

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Saurabh Sharma

Jan 14, 2021

ajmer news

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नई दिल्ली। अगर आप भी पीएम नरेंद्र मोदी या यूं कहें देश की केंद्र सरकार से 5 करोड़ रुपए का इनाम पाना चाहते हैं तो आपको बस थोड़ी मेहनत और हिम्मत दिखानी होगी। अगर आपको किसी के बारे में यह जानकारी है कि उसके पास कालाधन है या इनकम टैक्स की चोरी कर रहा है तो उसके बारे में सरकार को बताना होगा। जिसके बदले आपको 5 करोड़ रुपए तक इनाम मिल जाएगा। ब्लैक मनी और टैक्स चोरी के खिलाफ सरकार की यह अनोखी पहल है, जिसमें आम लोगों को भी शामिल किया गया है। खास बात तो ये है कि सरकार ऐसे लोगों का नाम पूरी तरह से गुप्त रखेगी जो टैक्स चोरी और ब्लैक मनी के बारे बताने में मदद कर रहे है। वहीं आपको इसके लिए आपको किसी के पास भी जाने की जरुरत नहीं है।

यहां दर्ज कर सकते हैं शिकायत
आपको सिर्फ इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट के ऑटोमेटेड ई-पोर्टल पर जाना होगा। वहीं पर कंप्लेन दर्ज करानी होगी। इस ई-पोर्टल पर जाकर कोई भी व्‍यक्ति टैक्स चोरी या विदेश में अघोषित संपत्ति के साथ ही बेनामी संपत्ति से जुड़ी शिकायत ऑनलाइन कर सकता है। सीबीडीटी ने 12 जनवरी 'टैक्स चोरी अथवा बेनामी संपत्ति होल्डिंग की जानकारी देने संबंधी' इस लिंक को एक्टिव किया है। इसके लिए लोगों को https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाकर File complaint of tax evasion/undisclosed foreign asset/ benami property में किसी एक पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

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ऐसे की जा सकती है शिकायत
खास बात तो यह है शिकायतकर्ता नाम पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। इसके लिए आपसे ना तो पैन कार्ड मांगा जााएगा ना ही आधार नंबर की जानकारी मांगी जाएगी। सिर्फ मोबाइल नंबर से काम चल जाएगा। मोबाइल नंबर भी इसलिए क्योंकि कंप्लेन फाइल करनले के दौरान आपको विभाग की ओर से ओटीपी दिया जाएगा, उसी के माध्यम से आप अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। जिसके बाद आप आयकर कानून 1961 के उल्लंघन, अघोषित संपत्ति कानून और बेनामी लेन-देन बचाव कानून के तहत तीन अलग-अलग फॉर्म में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कंप्लेन फाइल होने के बाद आईटी विभाग शिकायतकर्ता को एक यूनिक नंबर देगा। जिससे आप अपनी शिकायत का स्टेटस समय-समय पर चेक कर सकते हैं।

एक से पांच करोड़ तक का इनाम
मौजूदा समय में इस योजना के तहतह कालाधन, टैक्स चोरी और बेनामी संपत्ति के मामले में 1 करोड़ रुपए और विदेशों में कालाधन रखने सहित अन्य टैक्स चोरी के मामले में कुछ शर्तों के साथ 5 करोड़ रुपए तक का इनाम देने की बात कही गई है। इस नई सुविधा में कोई भी व्यक्ति सरकार का मुखबिर भी बनकर इनामी राशि पा सकता है।