
Property Registration Rules
नई दिल्ली। प्रॉपर्टी को लेकर होने वाली जालसाजी और घपलेबाजी पर रोक लगाने के मकसद से केंद्र सरकार पिछले काफी समय से प्रॉपर्टी को आधार से लिंक (Link With Aadhaar) करने की बात कह रही थी। इस सिलसिले में एक नया कानून लाने की भी संभावना जताई जा रही थी। केंद्र सरकार की दर्ज पर हरियाणा (Haryana) में इस नियम को पहले ही लागू कर दिया गया है। अब मकान, दुकान समेत किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदने पर इसे आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी होगा। साथ ही फोन नंबर भी दर्ज कराना होगा। इसी के तहत रजिस्ट्री (Property Registration) हो पाएगी।
एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा लैंड रिकॉर्ड्स इनफॉर्मेशन ब्यूरो (एचएएलआरआईएस) की ओर से हर एक प्रॉपर्टी को विशेष पहचान संख्या दी जा रही है। इसके तहत आपके घर, जमीन या अन्य किसी प्रॉपर्टी आईडी को आधार कार्ड और फोन नंबर के साथ लिंक किया जाएगा। नए सिस्टम के तहत मैनुअली अपॉइंटमेंट टोकन जारी करने की व्यवस्था को खत्म कर दिया है। अब कस्टमर सीधे ऑनलाइन जाकर टोकन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा करने से प्रॉपर्टी में होने वाली जालजासी की शिकायत खत्म होगी। बताया जाता है कि अभी तक कई ऐसी कंप्लेन्स मिल रही थीं, जिनमें एक ही प्रॉपर्टी को धोखे से कई लोगों को बेचा जा रहा था। इससे असली मालिक का पता करना मुश्किल हो गया था। ऐसे में आधार से प्रॉपर्टी के लिंक होने पर धोखाधड़ी नहीं हो पाएगी।
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
पहले प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए टोकन लेना होता था। इसके लिए मैनुअली अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। मगर अब आवेदक को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। टोकन लेने के लिए उसे प्रॉपर्टी की डिटेल्स और प्रॉपर्टी ओनर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को भरना होगा। ऐसा करते ही आपके नंबर पर वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आएगा, जिसे भरते ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और आपका टोकन जनरेट हो जाएगा। आप ये काम एचएएलआरआईएस की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं।
Published on:
19 Sept 2020 10:14 am
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