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Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana : नौकरी गंवाने वालों को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, अगले साल 30 जून तक बढ़ाई समय सीमा

Good New For Unemployed People : कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के तहत रजिस्टर्ड कामगारों को मिल सकेगा योजना का लाभ इस स्कीम में तीन महीने की 50 फीसदी सैलरी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के रूप में दी जाएगी

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Soma Roy

Sep 18, 2020

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Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana

नई दिल्ली। कोरोना काल में बेरोजगार हुए लाखों लोगों की मदद के मकसद से सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana) की शुरुआत की थी। जिसमें कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) में रजिस्टर्ड कामगारों को 50% तक बेरोजगारी भत्ता मिलता है। स्कीम का फायदा उन कामगारों को मिलेगा जिनकी इस साल 24 मार्च से नौकरी गई हो। सरकार ने पहले योजना की अवधि 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ाई थी। चूंकि अभी भी काफी लोगों की जॉब छिन रही है ऐसे में स्कीम की अवधि को 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में बेरोजगार लोग अगले साल तक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें कुछ शर्तों का ध्यान रखना जरूरी होगा।

योजना से जुड़ी जरूरी बातें
बीमित व्यक्ति को अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ तभी मिलेगा जब कर्मचारी ने किसी संस्थान या कंपनी में नौकरी जाने से पहले कम से कम 2 साल नौकरी की हो। साथ ही ईएसआईसी में अंशदान की अवधि में कम से कम 78 दिन अंशदान किया हो। इसके अलावा आवेदनकर्ता को योजना के लिए क्लेम नौकरी जाने के लिए 30 दिन के अंदर करना होगा। योजना का लाभ उन लोगों को नहीं मिलेगा जो ESIC में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन कंपनी ने कर्मचारी को उसके गलत व्यवहार के चलते निकाला हो। ऐसे में आवेदक योग्य नहीं माना जाएगा। इसके अलावा किसी व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, या अगर व्यक्ति ने रिटायरमेंट की तारीख से पहले रिटायरमेंट (VRS) लिया हो तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

कैसे लें स्कीम का फायदा
योजना का लाभ लेने के लिए ESIC की वेबसाइट पर जाकर अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण स्कीम का फॉर्म डाउनलोड करें। आप क्लेम फॉर्म को सीधे ESIC ब्रांच कार्यालय या ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके बाद वेरिफिकेशन होगा। जानकारी सही पाए जाने पर आप इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड हो जाएंगे। फॉर्म जमा होने के 15 दिन के अंदर क्लेम का पैसा बीमित व्यक्ति के बैंक खाते में आ जाएगा। व्यक्ति की पहचान के लिए आधार का होना जरूरी होगा।

क्या है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना
जिन लोगों की नौकरी 24 मार्च के बाद से गई है उन्हें अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत तीन महीने की 50 फीसदी सैलरी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के रूप में दी जाएगी। यानि ऐसे लोग जो औद्ययोगिक क्षे में काम करते थे, लेकिन कोरोना संकट में बेरोजगार हो गए हैं उन्हें सरकार की ओर से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यह योजना ESIC द्वारा संचालित है। पहले इस स्कीम में 25 प्रतिशत सैलरी क्लेम लेने का प्रावधान था। मगर अब ईएसआईसी ने ये सीमा बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी है। इसलिए बेरोजगार व्यक्ति अपने तीन महीने की सैलरी का 50 प्रतिशत तक वेतन क्लेम कर सकते हैं।