
नई दिल्ली।
Atal Pension Yojana: मोदी सरकार ( pm modi ) की अटल पेंशन योजना से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। ऐसे में अगर आपने भी इस स्कीम ( Govt Schemes ) में निवेश किया है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। बता दें कि सरकार ने 11 अगस्त से अटल पेंशन योजना से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए हैं। सरकार ने डेथ क्लेम प्रोसेसिंग की तारीख बढ़ा दी है। जिसके तहत अब 30 अक्टूबर, 2020 तक डेथ क्लेम ( Death Claims Extended Till October 30 ) किया जा सकता है। यह दूसरी बार हुआ है, जब डेथ क्लेम की डेडलाइन को फिर बढ़ाया गया है। इसको लेकर 11 अगस्त को सर्कुलर जारी किए गए हैं।
30 अक्टूबर तक कर सकते हैं क्लेम
दरअसल, कोरोना महामारी के कारण अटल पेंशन योजना के तहत डेथ क्लेम की प्रोसेसिंग में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते यह फैसला लिया गया है। अब स्कैन किए गए दस्तावेजों के आधार डेथ क्लेम प्रॉसेसिंग की तारीख 30 सितंबर, 2020 तक के लिए बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा फिजिकल डॉक्युमेंट्स जमा करने की डेट भी 30 अक्टूबर, 2020 तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है।बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने जून 2020 तक अटल पेंशन योजना ( APY ) योगदान के लिए ऑटो-डेबिट ( Auto Debit ) सुविधा को बंद किया गया था।
क्या है अटल पेंशन योजना?
9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi ) ने अटल पेंशन योजना को लॉन्च किया था। इस योजना के तहत 18 से 40 साल के सभी नागरिकों कों इस स्कीम का लाभ उठाने की छूट है। इस योजना में 60 साल की उम्र के बाद 1 हजार से 5 हजार महीने पेंशन के तौर पर लाभार्थियों को दिए जाते हैं। सरकार की ओर से अटल पेंशन योजना का संचालन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ( PFRDA ) द्वारा किया जाता है। अब तक इस योजना से 2.23 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं।
Updated on:
15 Aug 2020 02:27 pm
Published on:
15 Aug 2020 02:25 pm
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