
जानिए क्या स्कीम
PM Atal Pension Yojna : सरकार द्वारा गरीब लोगों के लिए जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं भारत सरकार द्वारा एक जन कल्याणकारी योजना चलाई जाती है जिसका नाम है अटल पेंशन योजना (APY) इस योजना में आप आवेदन कर किस प्रकार लाभ कमा सकते हैं, जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर।
क्या है अटल पेंशन योजना
मोदी सरकार द्वारा इस योजना को साल 2015 के बजट में अरुण जेटली द्वारा लाया गया था। सरकार द्वारा इस योजना को लाने का मकसद असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मजबूत आर्थिक लाभ देना था। जिससे उनके जीवन में सुधार हो सके और बुढ़ापे में उन्हें किसी भी सहारे की आवश्यकता ना पड़े या यूं कहें वह किसी पर निर्भर ना रहें, वह आत्मनिर्भर बन जाए। इसलिए सरकार ने इस योजना को लागू करने का विचार किया। इस योजना के अंतर्गत आप मासिक पेंशन प्रदान कर सकतें हैं। इस योजना के तहत एक व्यक्ति या दोनों पति-पत्नी लाभ उठा सकते हैं। साथ ही इस सरकारी योजना का 18 से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति उठा सकता हैं।
इस तरह उठा सकते हैं लाभ
गौरतलब है कि अटल पेंशन योजना मोदी सरकार की एक लोकप्रिय योजनाओं में से एक है, जिसमें नागरिकों को प्रति माह 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की राशि दी जाती है। इसके अलावा वैवाहीक दंपति इस योजना में आवेदन करते हैं, तो उन्हें 10,000 रुपये का लाभ मिलेगा। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि दोनों पति-पत्नी इस योजना के तहत 5,000 रुपये की पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना के अंतर्गत, नागरिकों को हर महीने एक निश्चित प्रीमियम का भुगतान करना होता है। अगर आवेदक की उम्र 18 साल है तो उसे 210 रुपये प्रति माह प्रीमियम देना होगा। वहीं अगर इतनी ही रकम हर तीन महीने में चुकाई जाती है तो 626 रुपये और छह महीने में 1239 रुपये देने होंगे. इसके अलावा 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन पाने के लिए 18 साल की उम्र में सिर्फ 42 रुपये देने होंगे।
इस प्रकार करें आवेदन
अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको सिर्फ अपनी बैंक में जाना है और किसी भी अधिकारी से इस बारे में जानकारी प्राप्त कर, आप अटल पेंशन योजना ले सकते हैं। इस योजना को लेने के बाद आपके द्वारा चयन किए गए आधार पर प्रतिमाह एक निश्चित अमाउंट आपके खाते से कटता रहेगा और 60 वर्ष की उम्र के बाद जैसा भी स्कीम में बताया गया है उस प्रकार का लाभ आपको मिलेगा।
यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी कारण से 60 वर्ष की आयु से पहले किसी नागरिक की मृत्यु हो जाती है, तो इस अटल पेंशन योजना का पैसा नागरिक की पत्नी को दिया जाएगा। यदि किसी कारण से दोनों पति-पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो इस पेंशन की राशि मनोनीत या नॉमिनी व्यक्ति को दी जाएगी।
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Published on:
25 Apr 2022 02:14 pm
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