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रिटायर केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन को लेकर बड़ी खबर, सरकार ने दिया पेंशन देने का आदेश

सरकार सीसीएस (पेंशन नियम) 1972 के तहत नियमित पेंशन भुगतान ( pension payment ) में किसी भी तरह की देरी से बचने के लिए नियमों में छूट दिये जाने पर विचार कर रही है। corona को देखते हुए सरकार ले रही है फैसला

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Pragati Vajpai

Jul 28, 2020

central employee

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नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह (Union Minister, Jitendra Singh) ने कोरोना में रिटायर हुए कर्मचारियों ( Retired Employee ) को बड़ी राहत देते हुए तत्काल प्रभाव से इन्हें पेंशन देने का ऐलान किया है। मंत्री का कहना है कि सरकार पेंशनभोगी (Pensioners) और वरिष्ठ नागरिकों को लेकर संवेदनशील है। यही वजह है कि सरकार सीसीएस (पेंशन नियम) 1972 के तहत नियमित पेंशन भुगतान ( pension payment ) में किसी भी तरह की देरी से बचने के लिए नियमों में छूट दिये जाने पर विचार कर रही है।

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दरअसल रिटायर होने वाले कर्मचारियों को तभी पेंशन मिलती है जब सरकार की ओर से पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) जारी होता है। लेकिन इस बार कोरोना संकट को देखते हुए लोगों को ग्रैच्युटी और पेंशन का भुगतान करने के लिए Pension Payment Order जारी हुए बिना ही हो सकता है।

Pension Payment Order 12 अंको का एक नंबर होता है, PPO नंबर की जरूरत पेंशन पाने वालों को ( Pensioners ) हर साल होती है जब उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है।

क्या है इस फैसले की वजह- सरकार का मानना है कि कोरोना के चलते हो सकते हैं पेंशनभोगी कर्मचारी मुख्य कार्यालय में पेंशन फॉर्म जमा करने में सक्षम न हो। या हो सकता वे 'सर्विस बुक' के साथ क्लेम फॉर्म की हार्ड कॉपी पे ऐंड अकाउंट्स कार्यालय में जमा कर पाने की स्थिति न हो। खासकर अगर दोनों कार्यालय अगर अलग-अलग शहरों में स्थित हैं, तो यह समस्या और बढ़ जाती है। जिसकी वजह से सरकार ने ये फैसला लिया है ।

यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि ये समस्या उन कर्मचारियों के साथ और अधिक हो जाती है जो लगातार एक शहर से दूसरे शहर जाते रहते हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) ऐसा ही एक उदाहरण है । इसी वजह से मोदी सरकार ने नियमों में छूट का फैसला किया है।