
आज से बदल गए LPG, Bank, Aadhar, Toll, GST संबंधी ये नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा असर
नई दिल्ली।
Important Rules Change from 1 September: कोरोना संकट ( coronavirus ) के बीच एक सितंबर यानी आज से LPG, Bank, Aadhar, Toll, GST से जुड़े कई नियमों में बदलाव हुआ है, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। एक सितंबर से बैंकों के मोराटोरियम की छूट की अवधि समाप्त हो गई है। इसके अलावा तेल कंपनियों ने भी रसोई गैस की कीमतों में बदलाव किया है। वहीं, अनलॉक 4 में कई सेवाओं को फिर से शुरू किया गया है। आइए जानते हैं आज से क्या-क्या हुआ बदलाव?
एलपीजी कीमतों में बदलाव ( LPG Gas Cylinder Rate )
जैसा कि तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG रसोई गैस सिलेंडर और हवाई ईंधन की कीमतों में बदलाव करती है और नई कीमतों की घोषणा करती है। पिछले कुछ महीनों से कीमतों में उछाल आया हुआ था। हालांकि, इस बार कीमतों में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। 1 सितंबर को गैर-रियायती एलपीजी की कीमत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली और मुंबई में प्रत्येक (दिल्ली और मुंबई) में 14.594 प्रति सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) है। वहीं, कोलकाता में मूल्य ₹ 621 प्रति सिलेंडर से घटकर 620.50 प्रति सिलेंडर हो गई है। हालांकि, चेन्नई में 610 से बदलकर 610.50 प्रति सिलेंडर कर दिया गया है।
लोन मोरेटोरियम खत्म ( Loan Moratorium )
भारतीय रिजर्व बैंक ( RBI ) ने अभी तक बैंकों के लोन की किस्त ( EMI ) के भुगतान पर रोक की सुविधा को 31 अगस्त से आगे नहीं बढ़ाया है। सूत्रों ने कहा कि लोन भुगतान पर छूट को आगे बढ़ाने से कर्ज लेने वाले ग्राहकों का ऋण व्यवहार प्रभावित हो सकता है और इससे कोविड-19 की वजह से उनके समक्ष आए मुद्दों का भी हल नहीं होगा।
Fastag पर डिस्काउंट
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने भी नियमों में बदलाव किया है। जिसके तहत, 24 घंटे के अंदर किसी भी स्थान से वापस आने पर टोल टैक्स में छूट सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को मिलेगी, जिनमें फास्टैग लगा होगा। यानी कि अब कैश भुगतान पर आपको यह छूट नहीं मिलेगी।
आधार में सुधार होगा महंगा ( Aadhar Card )
यूआईडीएआई ने एक ट्वीट के जरिये जानकारी दी है कि अब एक या अधिक अपडेट करने के लिए शुल्क 100 रुपये होगा, जिसमें बायोमेट्रिक्स अपडेट भी शामिल है। अभी आधार में डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट के लिए 50 का शुल्क लेता है। आवेदन पत्र और फीस के साथ, आपको अपना नाम या पता या जन्मतिथि आधार में बदलने के लिए वैध दस्तावेज जमा करने होंगे।
टोल टैक्स में इजाफा ( Toll Tax )
सरकार ने टोल टैक्स की दरों में 5 से 8 फीसदी तक इजाफा किया है। जिसके तहत निजी व व्यवसायिक वाहनों को अलग-अलग टोल टैक्स दरों के हिसाब से भुगतान करना होगा।
GST भुगतान पर शुल्क
अब GST पर देरी से भुगतान करने पर शुल्क देना होगा। एक सितंबर से कुल टैक्स देनदारी पर ब्याज लगेगा। इस साल की शुरुआत में उद्योग ने जीएसटी भुगतान में देरी पर लगभग 46,000 करोड़ रुपये के बकाया ब्याज की वसूली के निर्देश पर चिंता जताई थी। ब्याज कुल देनदारी पर लगाया गया था।
Published on:
01 Sept 2020 11:18 am
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