
अंत्योदय अन्न योजना में हुआ बड़ा बदलाव, अब दिव्यांगों को भी मिलेगा लाभ, जानिए हर महीने कितना मिलेगा राशन
नई दिल्ली. अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाय) योजना (antyodaya anna yojana) केंद्र सरकार (Central Government) की योजना है। यह 25 दिसंबर 2000 में लाई गई थी। इस योजना (AAY Yojana) के तहत गरीब परिवारों या गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) (BPL) परिवारों ( scheme for poor people) को 35 किलोग्राम गेहूं और धान प्रति माह बहुत सस्ती दर पर प्रदान किया जाता है। वहीं अब इस योजना का लाभ दिव्यांग व्यक्तियों को भी मिलेगा। केंद्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान (Union Food Minister Ram Vilas Paswan) ने इसकी जानकारी दी।
ट्विट कर दी जानकारी
उन्होंने ट्विटर पर ट्विट के जरिए बताया कि दिव्यांग (antyodaya anna yojana 2020) व्यक्तियों को राशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है इस संबंध में दिल्ली हाइकोर्ट (Delhi Highcourt) के निर्देशों को मैंने गंभीरता से लिया है और सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया गया है कि सभी दिव्यांगों को अंत्योदय अन्न योजना (antyodaya anna yojana) के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए।
2003 में दिए थे स्पष्ट निर्देश
राम विलास पासवान ने बताया कि साल 2003 में अंत्योदय अन्न योजना का विस्तार किए जाने के दौरान निर्गत गाइडलाइन में इस योजना के तहत दिव्यांगजनों को भी शामिल करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे।। सभी राज्य सुनिश्चित करें कि कोई भी दिव्यांग इससे वंचित न रहे।
सभी राज्यों से किया आग्रह
इसके साथ ही पासवान ने सभी राज्य सरकारों से यह भी आग्रह किया है कि दिव्यांग जनों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त मुफ्त अनाज का वितरण भी सुनिश्चित कराएं।
दिव्यांगों को मिलेगा 35 किलो अनाज
उन्होंने बताया कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत सभी दिव्यांगों को प्रति परिवार 35 किलो अनाज मिल सकेगा। अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड और प्राथमिकता वाले परिवार राशन कार्ड के अंतर्गत कौन लाभार्थी होंगे इसकी जवाबदेही राज्य सरकार पर है।
2 रुपए किलो मिलता है गेहूं
बता दें कि इस योजना तहत लाभार्थी के परिवार को सार्वजनिक वितरण योजना के तहत गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम और धान 3 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्रदान किया जाता है। अन्त्योदय अन्न योजना मुख्य रूप से गरीबों के लिए आरक्षित है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवार को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता।
अन्त्योदय अन्न योजना का पात्रता
- लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार से संबंधित होना चाहिए।
- लाभार्थी नामित प्राधिकारी द्वारा जारी अन्त्योदय राशन कार्ड के लिए चयनित होना चाहिए।
जरूरी डॉक्यूमेंट
- लाभार्थी जिस क्षेत्र का रहवासी हो।
- आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- निवास प्रमाण पत्र ।
-पहचान प्रमाण पत्र।
Published on:
24 Jul 2020 02:55 pm
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